देहरादून (महानाद) : प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने कोरोना कफ्र्यू को थोड़ी ज्यादा ढील देते हुए 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। उक्त कोरोना कर्फ्यू 29 जून से 6 जुलाई तक लागू रहेगा।
सरकार द्वारा 6 जून सुबह 6 बजे तक के जारी नई एसओपी में दुकानों के खुलने का समय शाम 5 बजे बढ़ाकर 7 बजे कर दिया गया है।
आज से सभी दुकानें मंगलवार से सोमवार तक प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक खोलेन की अनुमति दी गई है। 4 जुलाई, रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।
जिम 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुलेंगे। 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल मैदान 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
सब्जी, दूध, मिठाई व फूलों की दुकानें दैनिक रूप से सुबह 8 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी।
होटल व रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगें तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
शादी/विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी।
18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए समस्त कोचिंग संस्थान कोविड पा्रेटोकाॅल का पालन करते हुए 50ø क्षमता के साथ खुलेंगे।
सिनेमा हाल, शाॅपिंग माल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर तथा आॅडिटोरियम अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
वहीं अब नैनीताल/मसूरी सहित अन्य पर्यटक स्थल रविवार को खुलेंगे। लेकिन यहां मंगलवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।
समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी।
सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक समारोह अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे।
समस्त संरक्षित क्षेत्र – टाइगर रिजर्व, चिड़ियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवश्य स्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबंधन एवं रखरखाव हेतु खोला जायेगा।
बाहरी प्रदेशों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना तथा 72 घंटे पहले तक की कोरोना निगेटिव (आरटीपीसीआर) जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। बाहर से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को 7 दिन तक गांव में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में रहना होगा।
देखें पूरी गाइडलाइन –
Uttarakhand-Guidelines 28 Jun 2021