देहरादून (महानाद) : व्यापारियों के विरोध को देखते हुए सरकार ने लाॅकडाउन की शर्तों में कुछ ढील देते हुए आगामी 8 व 11 जून को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक निम्न दुकानों को खोलने की अनुमति दी है –
1. खाद्य पैकेजिंग की दुकानें, कपड़ा, रेडिमेड (एकल रूप में), दर्जी की दुकानें, ड्राई क्लीनर्स।
2. चश्में की दुकानें, साईकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्टस की दुकानें।
3. क्रॉकरी (बर्तन) की दुकानें, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स।
4.कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर/वेब डिजाईनिंग।
5. हार्डवेयर, पेन्ट्स/सैनिटरी, मार्बल स्टोन एवं चिप्स।
6. कारपेन्टर्स, फर्नीचर एवं टिम्बर मर्चेन्ट्स की दुकानें।
वहीं सभी माल वाहक वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों के गोदामों में सामान की लोड करने/उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे सातों दिन अनुमति है ।
बता दें कि कल सरकार द्वारा जारी गई एसओपी में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। जिसके बाद भाजपा के उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर अन्य दुकानों को भी खोल जाने की मांग की थी। जिसके बाद आज उपरोक्त छूट प्रदान की गई है।