उत्तराखंड सरकार ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन, ये मिली छूट, ये लगे प्रतिबंध

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विकास अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : कोरेाना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government)  ने एक बार फिर से कोरोना प्रतिबंधों के साथ नई गाइडलाइन 9Corona Guideline)  जारी कर दी है।

राज्य के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों (Schools) को 10वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोल दिया गया है। कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

अब नाइट कर्फ्यू रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसका मतलब दुकानें सुबह 5 बजे से 11 बजे तक खुल सकेंगी।

जिम, मॉल, सिनेमा हॉल (Cinema Hall) , स्पा, सैलून, सभा कक्ष, खेल संस्थान, विवाह समारोह, होटल (Hotel) , ढाबे 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही खुल सकेंगे।

स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद रहेंगे।

राजनैतिक रैली/धरने प्रदर्शन की 11 फरवरी तक अनुमति नहीं होगी।

देखें गाइडलाइन –

डाउनलोड करें पूरी गाइडलाइन –

31st Jan, Covid sop

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