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Tuesday, May 5, 2026
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काशीपुर : राशन की कालाबाजारी करने वाले डीलर पर मुकदमा दर्ज

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आशुतोष भट्ट ने राशन की कालाबाजारी करने वाले राशन डीलर के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। डीलर की दुकान पहले ही सस्पेंड की जा चुकी है।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आशुतोष भट्ट ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि विगत 11 मार्च 2025 को ढकिया गुलाबो स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के अनुबंध पत्र सस्पेंड किये गए हैं, परन्तु माह मार्च 2025 का अवशेष खाद्यान्न उक्त दुकान पर अवशेष होने के कारण एसडीएम द्वारा जनहित को देखते हुए अवशेष सरकारी खाद्यान प्राप्त किये जाने हेतु टीम गठित की गई थी।

भट्ट ने बताया कि उपरोक्त क्रम में टीम द्वारा दिनांक 15.05.2025 से निलंबित सस्ता गल्ला विक्रेता दलजीत सिंह को नोटिस जारी कर दिनांक 17.05.2025 को समय सुबह 11 बजे ढकिया गुलाबो स्थित उक्त दुकान की सील को खोलने की कार्यवाही की जाने की इत्तिला दी गई। दिनांक 17.05.2025 को टीम द्वारा उक्त दुकान से खाद्यान्न बरामद किया गया। बरामद खाद्यान्न में गेहूं में 2.019 कुंतल की कमी तथा चावल में 7.231 कुंतल की कमी पाई गयी। विक्रेता को दिनांक 22.05.2025 को नोटिस जारी कर माह जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक के समस्त अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लिखा, परन्तु आतिथि तक विक्रेता द्वारा कोई भी अभिलेख कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गए हैं, जिस कारण विक्रेता के अभिलेखों के आधार पर स्टॉक की जांच नहीं की जा सकी, परन्तु माह मार्च 2025 के ऑनलाइन वितरण की जांच से स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा माह मार्च 2025 किसी भी कार्डधारक को खाद्यान नहीं दिया गया।

भट्ट ने बताया कि खाद्यान्न की मात्रा में जो अंतर परिलक्षित हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि विक्रेता द्वारा 2.019 कुंतल गेहूं तथा 7.231 कुंतल खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दी गई है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त के क्रम में डीएम उधम सिंह नगर के आदेश दिनांक 26.07.2025 से निलंबित सस्ता गल्ला विक्रेता दलजीत सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है । अतः निलंबित सस्ता गल्ला विक्रेता दलजीत सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करें।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आशुतोष भट्ट की तहरीर के आधार पर नलंबित सस्ता गल्ला विक्रेता दलजीत सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच टांडा चौकी इंचार्ज सुनील सुतेड़ी के हवाले की गई है।

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