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Sunday, March 8, 2026
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आज हाईकोर्ट में होगी जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव पर सुनवाई, प्रशासन अलर्ट, धारा 144 लागू

नैनीताल (महानाद) : आज हाईकोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर सुनवाई होनी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने हाईकोर्ट की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 (163 बीएनएस) लगा दी है।

बता दें कि आज सोमवार, 18 अगस्त 2025 को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव संबंधी याचिका पर सुनवाई होनी है जिसके संबंध में काफी संख्या में याचिकाकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा हाईकोर्ट, नैनीताल में आने की संभावना है। जिस कारण शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल नवाजिश खलीक ने बीएनएस की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए परगना नैनीताल अंतर्गत स्थित हाईकोर्ट के परिसर की सीमा से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश पारित किए हैं।

उक्त निषेधाज्ञा के अनुसार हाईकोर्ट के परिसर से 500 मीटर की परिधि के भीतर उक्त अवधि में जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनकी पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और ना ही कोई सार्वजनिक सभा करेंगे और ना ही जुलूस आदि निकालेंगे और ना ही नारे आदि लगा सकेंगे।

– कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, अग्नि शस्त्र, अग्नेयास्त्र, तलवार, विस्फोटक आदि लेकर हाईकोर्ट परिसर की 500 मीटर की परिधि में नहीं आएगा।

– हाईकोर्ट के परिसर में शांति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट परिसर के 500 मीटर की परिधि में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।

– कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाहें नहीं फैलाएगा और ना ही किसी प्रकार की पर्ची आदि का वितरण करेगा। कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट से 500 मीटर के भीतर ऐसी कोई सामग्री अपने साथ लेकर प्रवेश नहीं कर सकेगा अथवा ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जिससे शांति एवं कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसे बैनर, पोस्टर, झंडे, पैम्पलेट्स आदि नहीं लगाएगा जिससे हाईकोर्ट की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

– वाहन जाम/अवरोध पैदा करने हेतु वाहन खड़े करना वर्जित रहेगा। पुलिस द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त वाहन कहीं और नहीं खड़े किए जाएंगे।

– हाईकोर्ट के कार्यों में बाधा पहुँचाने वाले या असामाजिक उपद्रवी तत्वों को परिसर के आसपास आने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार का उत्तेजक भाषण/घोषणाएँ, पर्चे वितरण या ऐसा कार्य जो लोक शांति को प्रभावित करे पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। निषेधाज्ञा समय अभाव होने के कारण एक पक्षीय रूप से लागू की जा रही है। यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

बता दें कि भारी विरोध और हंगामे को देखते हुए एहतियातन कुमाऊं की फोर्स को हल्द्वानी बुलाया गया है। चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर के एसआई/इंस्पेक्टर हल्द्वानी में विगत 16 अगस्त से डेरा जमाए हुए हैं। एलआईयू भी पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है।

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