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Thursday, January 29, 2026
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आज से बदल गये ये नियम, आपके लिए जानना है जरूरी

महानाद डेस्क : आज से से नया साल शुरु हो रहा है और इस नये साल में टैक्स से लेकर बैंकिंग तक ऐसे बहुत से बदलाव लागू हो गये हैं जिनका आपकी जिंदगी से सीधा वास्ता है। आइये जानते हैं, क्या हैं ये बदलाव…

चेक से भुगतान का नया सिस्टम : आज, एक जनवरी से चेक के द्वारा भुगतान के सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है। आरबीआई ने 1 जनवरी, 2021 से पाॅजिटिव पेमेंट सिस्टम शुरू लागू कर दिया है। इसके तहत अब 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर जरूरी डीटेल को फिर से कन्फर्म करने की जरूरत होगी।

बदल गया लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर काॅल करने का तरीका : नये साल में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर काॅल करने का तरीका बदल गया है। आज से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर काॅल करते हैं तो नंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर 9898888XXX है। अब अगर आप लैंडलाइन फोन से इस नंबर पर डायल करेंगे तो पहले शून्य लगाना पड़ेगा। यानी लैंडलाइन से डायल नंबर 09898888XXX होगा।

काॅन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की बढ़ी लिमिट : आज से काॅन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ गई है। आरबीआई ने काॅन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया है। पहले यह लिमिट 2000 रुपये थी।

कारों और बाइकों के बढ़े दाम : 1 जनवरी से कारों और बाइकों के दामों में भी बढ़ोतरी हो गई है। मारुति, महिंद्रा, हीरो मोटोकाॅर्प, होंडा, ह्युंडे, किया मोटर्स सहित लगभग सभी ।नजव कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके लिए कच्चे माल की बढ़ी लागत को वजह बताया जा रहा है।

आज से सभी वाहनों में जरूरी है फास्टैग : आज से सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि अभी 15 फरवरी तक सभी टोल प्लाजा पर एक हाईब्रिड लेन (कैश) चलता रहेगा ताकि इस सिस्टम को सहजता से लागू किया जा सके। लेकिन इइसके लिए आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा।

अब आप खरीद सकेंगे ‘सरल जीवन बीमा पाॅलिसी’ : आज, 1 जनवरी से आप कम प्रीमियम में सरल जीवन बीमा (स्टैंडर्ड टर्म प्लान) पाॅलिसी खरीद सकेंगे। बीमा नियामक संस्था अआईआरडीए ने सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी से सरल जीवन बीमा लाॅन्च करने को कहा है। यह एक स्टैंडर्ड टर्म इंश्योरेंस होगी। इसके तहत कम प्रीमियम में टर्म प्लान खरीदने का विकल्प मिलेगा। साथ ही सभी बीमा कंपनियों की पाॅलिसी में शर्तों और कवर की राशि एक समान होगी।

छोटे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न में राहत : अब 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले छोटे कारोबारियों को सिर्फ 4 जीएसटी/सेल्स )जीएसटीआर-3बी) रिटर्न भरना होगा। अभी तक उन्हें 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने होते थे। इससे करीब 94 लाख व्यापारियों को फायदा होगा।

जीएसटी का 1 फीसदी कैश देना अनिवार्य : आज से हर महीने 50 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी देनदारी का कम से कम एक फीसदी नकद में जमा कराने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे सिर्फ आधा फीसदी टैक्सपेयर कारोबारी प्रभावित होंगे।

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