नई दिल्ली (महानाद) : महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है।
आपको बता दें कि जनवरी 2023 में सामने आए इस केस में 1,133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी हैं। मई 2024 में कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख एवं पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी के आरोप तय करने के आदेश दिये थे। हालांकि, 6 शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान की शिकायत में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था।
कोर्ट का फैसला आने के बाद भाजपा नेता बृजभूषण सिंह ने कहा कि जिस दिन मुझ पर आरोप लगा था, उसी समय मैंने कहा था कि यदि आरोप सही साबित होते हैं तो मैं खुशी-खुशी फांसी लगा लूंगा। आज अदालत ने मुझे बरी कर दिया है।
उन्होंने कहा कि मैंने जो कहा था वह सच साबित हुआ। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हो गया, सो हो गया।



