आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। विवाहिता ने अपे ससुर पर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है।
क्षेत्र निवासी एक युवती ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिनमें कहा कि उसकी शादी 31 मई 2015 को यूपी के ग्राम पगार मढिया, थाना रामकोला लक्ष्मीगंज, जिला कुशीनगर निवासी आशीष यादव के साथ हुई थी। सामर्थ्य के अनुसार काफी उपहार देने के बाद भी पति आशीष यादव, ससुर राजाराम यादव, सास रबड़ी देवी, ननद नीतू खुश नहीं है और दहेज में कार व तीन लाख रुपये की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले उसे भूखा रखते और कमरे में बंद कर देते थे। इस बीच वह गर्भवती हो गई। ससुरालियों ने उसे घर से निकाल दिया और दहेज के साथ बच्चे के लिए सारा खर्चा लाने को कहा। पंचायत होने पर उसकी मां ससुराल छोड़ आई। 14 जून 2021 को ससुराल वाले उसे अपने साथ दिल्ली ले गए। जहां उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पति से शिकायत करने पर उसने भी जबरन कुकर्म किया। 3 सितंबर 2021 को ससुरालियों ने उसे उसकी बच्ची के साथ घर से निकाल दिया। मामले की शिकायत पुलिस से की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आईटीआई थानाध्यक्ष को मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं।