कल से नहीं हो सकेगा एग्जिट पोल का प्रकाशन, विज्ञापन के लिए भी लेनी होगी अनुमति

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रुद्रपुर (महानाद) : जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पन्त ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के लिए मतदान 14 फरवरी को सम्पन्न होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व अर्थात दिनांक 13 एवं 14 फरवरी 2022 को किसी भी राजनैतिक दल, या अभ्यर्थी या अन्य किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिन्ट मीडिया में किसी प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रकाशित किये जाने वाला विज्ञापन राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी द्वारा पूर्व प्रमाणित न किया जाये।

वहीं, जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी युगल किशोर पन्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के शक्तियों का प्रयोग करते हुये भारत निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा(2) के उपबन्धों के दृष्टिगत दिनांक 10 फरवरी 2022 (बृहस्पतिवार) को पूर्वाहन 07 बजे और 07 मार्च 2022 (सोमवार) को अपरान्ह 06 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रसार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के सम्बद्ध मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी भी ओपनियन पोल या अन्य किसी भी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।

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