शिकायतकर्ता पर ही लगा दी 107/116, डीएम के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर

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रामनगर (महानाद): एक व्यक्ति ने डीएम नैनीताल को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उस पर ही शांति भंग की धारा 107/116 लगा दी। डीएम के आदेश पर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए रामनगर पुलिस को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिये हैं।

ग्राम नरसिंहपुर ऐरडा, पोस्ट पीरूमदारा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल निवासी मित्रपाल पुत्र रामपाल सिंह ने डीएम नैनीताल को पत्र लिखकर बताया कि दिनांक 09.11.2023 का वह अपने गाँव में खेत में पराली खरीद कर अपने घर पर रख रहे थे। इस बीच मंगल सिंह उसी स्थान पर अपनी गाय-भैंसो को उसी स्थान पर चुगा रहा था। मंगल सिंह अपने जानवरों को उसकी पराली चुगाने लगा।

मित्रपाल ने मंगल सिंह को अपने जनवरों को दूसरे ओर ले जाने को कहा तो उक्त मंगल सिंह उसके साथ गाली गलौच करने लगा और कहने लगा कि मैं अपने जानवरों को तुम्हारी पराली ही चुगाऊंगा, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और जाते-जाते कहने लगा मैं तुम को व तेरे पूरे परिवार को आज रात जान से मार दूंगा। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है ।

मित्रपाल ने बताया कि इसके बाद वह अपने घर पर कार्य करने लगा। रात्रि के लगभग 8.50 का था, वह और उसका परिवार रात्रि का खाना खा कर आराम कर रहे थे। इसी बीच मंगल सिंह व उसके साथ अन्य 20-25 लोग जिनमें महिलाए, बच्चे, क्रमशः मगंल सिंह , रंजीत सिंह, रावल सिंह, लखविन्दर सिंह, मन्दीप सिंह, अनमोल, प्रीतम सिंह, प्रदीप सिंह, सोनू, गोलू व महिलाएं बिन्दर कौर, रमनजीत कौर, सुनीता, कमलजीत कौर, सीतो और मनदीप कौर जिनके हाथों में तलवारें, बरछे, फावड़े, पाटल आदि लेकर उसके घर के अन्दर घुस गये और बिना कुछ बताये उसके व उसके परिवार वालो पर जान लेवा हमला करने लगे। इसी बीच उक्त मंगल सिंह व उसके साथियों ने उसके व उसके पुत्र कपिल, अंकित व सुमित के सिर पर धारदार हथियारों से वार कर मारपीट कर घायल कर दिया गया।

मित्रपाल ने बताया कि उसने व उसके परिवार वालो ने शोर मचाया तो उसके पड़ोसी व ग्राम प्रधान धरमपुर औलिया द्वारा उसे व उसके परिवार वालों को उन व्यक्तियों से बचाया गया। बीच-बचाव करते समय उसके पड़ोसियों को भी चोटें आई हैं। मित्रपाल ने बताया कि दिनांक 09.11.2023 को ठेकेदार ने उसे फिटिंग के कार्य के लिये 50 हजार रुपये दिए थे। जो इन लोगों से उससे छीन लिया।

मित्रपाल ने बताया कि पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस ने उन्हें शान्ति भंग करने के इल्जाम में धारा 107/116 लगाकर उपजिलाधिकारी रामनगर के यहाँ भेज दिया और उपरोक्त प्रतिवादियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज भी नहीं की।

डीएम के आदेश पर पुलिस ने मित्रपाल की तहरीर के आधार पर 16 महिला-पुरुषों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 324, 504, 506, 492 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई राजेश जोशी के सुपुर्द की है।

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