spot_img
spot_img
Saturday, October 24, 2026
spot_img

दशहरा मेला देखने गये युवक के साथ मारपीट, किया जानलेवा हमला, गाड़ी तोड़ी

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक व्यक्ति ने कुछ युवकों पर अपने दोस्तों के साथ दशहरा मेला देखने गये उनके पुत्र को घेर कर मारपीट करने और उसकी गाड़ी तोड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

रेलवे फाटक, पाण्डेय कॉलोनी, गोपीपुरा, काशीपुर निवासी अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 20.10.2026 को उनका बेटा आदित्य सिंह, अभिनव सिंह पुत्र मुकेश कुमार और उसके दोस्त हेमपुर डिपो में दशहरे में गये हुए थे और वहां पर उनके बेटे का सुदांशु (सुच्चा) निवासी भीम नगर, मोहित पुत्र भूरा निवासी सैनिक कॉलोनी, विशाल पुत्र भूरा निवासी उपरोक्त और गौरव कुल्ली निवासी गोपीपुरा, अनुज पुत्र गोना निवासी गोपीपुरा, करन पुत्र लोटन निवासी पाण्डेय कॉलोनी आदि द्वारा बिना बात के उनके बेटे के साथ बहस बाजी करी गयी और उक्त सभी उसे मारने की धमकी देने लगे और उसके साथ उक्त सभी लोग लडाई झगड़ा करने लगे।

अशोक कुमार ने बताया कि उसके बाद उनका बेटा अपने भाई व दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी से घर को जा रहे थे तो उक्त लोगों ने अपनी-अपनी मोटर साईकिलों से उनके बेटे की गाडी को फाटक के पास तोमर स्वीट्स के सामने घेर कर रोक लिया और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और उनके बेटे को गाड़ी से बाहर खींच कर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उक्त मारपीट के बीच मोहित पुत्र भूरा निवासी सैनिक कॉलोनी, चांदपुर द्वारा जान से मारने के नीयत से किसी धारदार हथियार से उनके बेटे के गले पर जानलेवा हमला किया, जिससे उसके गले पर खुली चोट आ गयी और खून निकलने लगा।

अशोक कुमार ने बताया कि जब उन्हें उक्त घटना की जानकारी मिली और मौके पर पहुँच कर उनके द्वारा अपने बेटे का बीच बचाव किया गया तो उक्त लोगों द्वारा उनके साथ भी मारपीट और गाली गलौज करी गई और उक्त सभी लोगों ने जाते-जाते उनके बेटे को जान से मारने की खुली धमकी दी।

अशोक कुमार ने कहा कि उक्त सभी लड़कों से उनके बेटे को जान माल का खतरा बना हुआ है, अगर भविष्य में उनके बेटे के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार उक्त सभी लडकें होंगे।

अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुदांशु उर्फ सुच्चा, मोहित, विशाल, गौरव कुल्ली, अनुज व करन के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 118(1), 190, 191(2), 191(3), 324(2), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई संजय सिंह के हवाले की है।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles