आप नेता संजय सिंह को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, होना होगा कोर्ट में पेश

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नई दिल्ली (महानाद) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्री को लेकर दायर मानहानि मामले में ‘आप’ सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।

आपको बता दें कि अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में समन भेजा था, जिसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्री पर सवाल उठाया था। जिस पर गुजरात विश्वविद्यालय ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले में सुनवाई करते हुए अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने संजय सिंह के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। वारंट जारी होने के समय से वे दिल्ली की जेल में ही बंद थे। लेकिन अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।

जिस पर संजय सिंह ने समन के खिलाफ सुुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत न देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद कोर्ट में पेश होना होगा।

आपको अवगत करा दें कि इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगी थी और जानना चाहा था कि वे कितने पढ़े लिखे हैं? कोर्ट ने पीएमओ को भी कहा था कि उन्हें प्रधानमंत्री की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है।

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