नई दिल्ली (महानाद) : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल, सोमवार शम 6 बजे नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों (CAA) की अधिसूचना जारी कर दी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएए नियमों की अधिसूचना जारी करना केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। सीएए के लिए नियमावली और ऑनलाइन पोर्टल तैयार हो गया है।
आपको बता दें कि सीएए दिसंबर 2019 में पारित हो गया था और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने के कारण यह कानून अभी तक लागू नहीं हो सका था।
सीएए के नियमों के अनुसार जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें 6 गैर-मुस्लिम समुदायों – हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल तभी भारतीय नागरिकता मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में शरण ली हो।
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह देश का कानून है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।