विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले लीडिंग फायरमैन के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसपी काशीपुर के वाचक कुन्दन लाल कोहली ने बताया कि एसएसपी ऊधम सिंह नगर के आदेश दिनांक 23.08.2025 के क्रम में लीडिंग फायरमैन नागेन्द्र प्रताप के विरुद्ध नियम-14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु एसपी कार्यालय में दिनांक 26.08.2025 को प्राप्त हुई थी।
कुन्दन लाल ने बताया कि उक्त विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपी लीडिंग फायरमैन नागेन्द्र प्रताप द्वारा पीठासीन अधिकारी/एसपी काशीपुर को दिनांक 13.11.2025 को आरोप पत्र के प्रतिउत्तर के साथ उपलब्ध कराये गये उपचार सम्बन्धी मेडिकल प्रपत्रों की सम्बन्धित चिकित्साधिकारी, सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहजनवां, गोरखपुर, उ.प्र. से सत्यापन कराये जाने हेतु एसपी काशीपुर के आदेश दिनांक 20.04.2026 के अनुपालन में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा फायर स्टेशन सितारगंज में नियुक्त फायर सर्विस चालक उमेश सिंह दानू को सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सहजनवां, गोरखपुर भेजा गया तथा फायर सर्विस चालक उमेश सिंह दानू के माध्यम से प्राप्त चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहजनवां, जनपद-गोरखपुर का पत्र दिनांकः 07.05.2026 मुख्य अग्निशमन अधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 13.05.2026 को उपलब्ध कराया गया, जिसमें उक्त चिकित्साधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि उनके स्तर पर उपलब्ध बाह्य रोगी टिकट पंजीकरण रजिस्टर एवं ओपीडी उपचार रजिस्टर का अवलोकन कराया गया, अवलोकन के उपरान्त संज्ञान में आया कि उपरोक्त पत्र में अंकित क्रम सं. 1 से 32 तक व पत्र के साथ संलग्न मेडिकल सर्टिफिकेट व बाह्य रोगी टिकट सम्बन्धी अभिलेखों का अंकन उनके स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों में नहीं है, अभिलेख भ्रामक व कूटरचित प्रतीत होता है।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा उक्त लीडिंग फायरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। एसएसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने नागेन्द्र प्रताप के खिलाफ आईपीसी की धारा 177, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई दिनेश चन्द्र के हवाले की है।



