विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : युवती पर हमला करने के आरोपियों के जमानत पर बाहर आने पर ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाने वाले आरोपियों पर पीड़ित के परिवार को धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।
मौ. खालसा निवासी खूब सिंह पुत्र रामपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनका का एक मामला धारा-147, 354, 452, 325, 307, 504, 506 आईपीसी बनाम आकिब व अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में अभियुक्त आकिब को हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 24.05.2024 को जमानत दी गयी है। दिनांक 25.05.2024 की रात्रि करीब 11ः30 बजे जब वह अपने परिवार के साथ अपने घर में सो रहे थे तो ढोल नगाड़ों और शोर की आवाज से उनकी आंख खुली।
खूब सिंह ने बताया कि जब उन्होंने बाहर झांक कर देखा तो उक्त अभियुक्त आकिब व साहिल अपने दर्जनों साथियों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए अल्लाह हू अकबर के नारे लगाने लगे, कुछ देर नाच गाना और नारेबाजी करने के बाद आकिब ने सभी को शांत रहने को बोला और उनके घर की तरफ मुंह करके जोर-जोर से बोला कि तुम्हारा बाप अब बाहर आ गया है, इस केस में फैसला कर लो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म करके ही जेल जाऊंगा। जाते-जाते जोर-जोर से आकिब ने यह भी कहा कि हिन्दूओं यदि तुममें से कोई भी खूब सिंह का साथ देगा उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा।
खूब सिंह ने कहा कि इसके बाद से वह और उनका पूरा परिवार डर के कारण सदमे में है। उन्होंने पुलिस से उन्हें व उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान कर आकिब के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
खूब सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आकि, साहिल व अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 195 ए, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कटोराताल चौकी इंचार्ज एसआई बिपुल चंद्र जोशी के सुपुर्द की है।