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Saturday, July 18, 2026
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19 साल की विवाहिता की मौत के मामले में ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक महिला ने अपनी बेटी के ससुरालियों पर उसकी 19 साल की बेटी की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

हुलसनगंज, बरहैनी, बाजपुर, जनपद उधम सिंह नगर निवासी पाशो बाई पत्नी केहर सिंह ने आईटीआई कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री रजविन्दर कौर (19 वर्ष) का विवाह 26.01.2026 को अमर पाल पुत्र नत्थू सिंह निवासी अलीगंज, काशीपुर के साथ सिख रीति-रिवाज से गुरद्वारा बरहैनी, बाजपुर में संपन्न हुआ था।

पाशो बाई ने बताया कि विवाह के समय उसके द्वारा अपनी पुत्री को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज एवं अन्य घरेलू सामान दिया गया था। विवाह के कुछ समय पश्चात से ही किंदी (ननद), कोली (ननद), अमर पाल (पति), हरपाल सिंह (अमर का भांजा) 5. सुखवन्त सिंह (अमर पाल का बहनोई) द्वारा उसकी पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग की जाने लगी।

पाशो बाई ने बताया अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री को लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज, धमकी एवं कूर व्यवहार किया जाता था। उसकी पुत्री द्वारा कई बार अपने मायके में उत्पीड़न के संबंध में बताया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा की जा रही अतिरिक्त दहेज की मांग के बारे में उसके एवं उसके परिवार को अवगत कराया गया। उसने एवं उसके परिजनों द्वारा अभियुक्तगण को समझाने का प्रयास किया गया, किंतु अभियुक्तगण के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ और वो लगातार प्रार्थिनी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे।

पाशो बाई ने बताया कि दिनांक 16.07.2026 को समय लगभग रात्रि के 9ः00 बजे उसे सूचना मिली कि उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई है। जब वह परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे तो उसकी पुत्री मृत अवस्था में मिली। अभियुक्तगण द्वारा यह बताया गया कि उसकी पुत्री ने कमरे की चौखट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

पाशो बाई ने बताया कि कमरे की चौखट काफी नीची है जिस कारण चौखट पर फांसी लगाना मुमकिन नहीं है। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसकी पुत्री को लगातार दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया और अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्रपूर्वक उसकी हत्या कर घटना को आत्महत्या का रूप देने के उद्देश्य से उसे फांसी पर लटकाया गया है। प्रार्थिनी की पुत्री की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुई है। उसकी मृत्यु से पूर्व अभियुक्तगण द्वारा उसे लगातार दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। अतः उसे पूर्ण आंशका एवं विश्वास है कि उसकी पुत्री की मृत्यु के लिए अभियुक्तगण ही जिम्मेदार हैं। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।

पाशो बाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अमरपाल, किंदी, कोली, हरपाल सिंह व सुखवंत सिंह के खिला बीएनएस की धारा 80(2)-दहेज हत्या के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सीओ प्रशांत कुमार कर रहे हैं।

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