दिल्ली (महानाद) : दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी टेक्नोलॉजी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि याचिका कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा महसूस होता है कि उक्त याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दाखिल की गई थी।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जून को याचिका पर ऑनलाइन सुनवाई करते हुए जस्टिस जेआर मीढ़ा की बेंच कहा था कि हम हैरान हैं, ऐसी याचिका कभी नहीं देखी, जिसमें कोई आदमी बिना किसी जानकारी के कोर्ट आ जाता है और कहता है कि जांच करो। अगर याचिकाकर्ता को इस विषय में कोई जानकारी ही नहीं है तो क्या मामले की सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है? हम किस बात की इजाजत दे दें।
बता दें कि बाॅलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी टेक्नोलॉजी लागू किए जाने से पहले इंसानों और पशु-पक्षियों पर इसके असर की जांच करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जूही चावला ने अपनी याचिका में मांग की थी कि 5जी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से पहले इससे जुड़ी तमाम स्टडीज को गौर से पढ़ा जाए और इसके रेडिएशन के प्रभाव की जांच की जाये। यह भी जांच की जाये कि 5जी के इस्तेमाल से देश की मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी तरह का नुकसान तो नहीं है।
विदित हो कि अभिनेत्री जूही चावला अक्सर मोबाइल टावरों से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन का विरोध करती रहती हैं। वर्ष 2008 में उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मोबाइल टावर और वाई-फाई हॉटस्पॉट से निकलने वाले रेडिएशन से मानव जाति, पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों को होने वाले नुकसान के बारे में बताया था।