आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) :प्रथम एडीजे/एमएसीटी की अदालत ने सड़क हादसे में मृत महिला के आश्रितों को 6,07,864 रुपये का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से करने के आदेश नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी को दिए हैं।
मौहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी निवासी खुशीलाल ने 19 अप्रैल 2017 को कुंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह मूल रूप से जगदीशपुर, कानपुर का रहने वाला है। उसकी पत्नी सरला मुरादाबाद रोड स्थित एक दवा कंपनी में काम करती थी। वह 18 अप्रैल 2017 को पत्नी सरला को साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा था कि ढेला के पुल के पास बस चालक ने उसकी साइकिल को टक्कर मार दी। इससे उसकी पत्नी साइकिल से गिरकर बस के टायर से दब गई। इससे उसकी मौत हो गई।
उस समय पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बस मालिक अनवर कमाल और चालक अनीस अहमद को गिरफ्तार किया था। मृतका के पति खुशी लाल ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से 20 लाख रुपये का दुर्घटना प्रतिकर वाद दायर किया। बताया था कि वह बीमार है और उसके दोनों पुत्र भी सरला पर ही आश्रित थे। यह बस बीमित थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे/एमएसीटी सुबीर अहमद की अदालत ने बीमा कम्पनी के खिलाफ प्रतिकर वाद स्वीकार किया। अदालत ने बीमा कम्पनी को एक माह में 6,07,864 रुपये का प्रतिकर छह प्रतिशत ब्याज समेत देने के आदेश दिए हैं। इसमें से पचास-पचास हजार रुपये पुत्रों और शेष रुपये खुशीलाल को मिलेंगे।