जसपुर (महानाद) : जसपुर निवासी एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने जमीन का लोन छिपाकर महिला को अपनी जमीन 21 लाख रुपये में बेच दी। जब महिला दाखिल खारिज कराने गई तो उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में पता चला। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।
मौ. भूप सिंह, जसपुर (मूल निवासी ग्राम गढ़ी हुसैन, जसपुर) निवासी रिचा रानी पत्नी अश्वनी कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसने ग्राम दादूवाला, जसपुर निवासी धर्मवीर पुत्र राजाराम से 21 लाख रुपये में एक जमीन खरीदी थी। जमीन बेचते हुए धर्मवीर ने उन्हें बताया था उनकी जमीन पाक-साफ है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ऋण, बन्धक या न्यायालय से कोई स्टे नहीं है और न ही कहीं से कोई लोन लिया हुआ है। जिसके बाद उन्होंने दिनांक 30.12.2023 को धर्मवीर को इक्कीस लाख रुपये बैंक के माध्यम से देकर जमीन का बैनामा अपने नाम पर करा लिया।
रिचा रानी ने बताया कि जब उन्होंने तहसील में जमीन के दाखिल खारिज हेतु अप्लाई किया तो दिनांक 28.02.2024 को लेखपाल ने उन्हें बताया कि उक्त जमीन का दाखिल खारिज आपके नाम नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मवीर पुत्र राजाराम ने दिनांक 07.07.2022 को जमीन पर सात लाख पचास हजार रुपये का बैंक लोन ले रखा है। जिसके बाद उन्होंने खतौनी निकलवायी गयी तो पता चला कि धर्मवीर पुत्र राजाराम ने एसबीआई जसपुर से सात लाख पचास हजार रुपये का बैंक लोन उक्त जमीन को बंधक रख कर लिया हुआ है।
रिचा रानी ने कहा कि धर्मवीर द्वारा बैनामे में व शपथपत्र में लिखा है कि भूमि पाक व साफ है। इस पर कोई बैंक ऋण नहीं है। धर्मवीर द्वारा पूर्व से ही छल के आशय रखते हुये यह जानते हुये कि जमीन बैक में बन्धक थी, फिर भी जमीन मुझे बेच दी और मेरे 21 लाख रुपये हड़प लिये। जब उसने धर्मवीर से कहा कि आपने मुझे छल करके व धोखा देकर बन्धक सम्पत्ति विक्रय कर दी है, तो इस बात पर धर्मवीर ने देख लेने की धमकी दी और दिनांक 01.03.2024 को रात्रि के लगभग 9 बजे धर्मवीर व योगेश पुत्र धर्मवीर निवासीगण ग्राम दादूवाला, जसपुर उनके घर में घुस आये, और आते ही गन्दी-गन्दी गालियों देने लगे और कहने लगे कि हमने तुझे जानबूझकर बन्धक रखी हुयी जमीन बेच दी है और तेरे 21 लाख रुपये हमने हड़प लिये हैं, अब यदि तू थाने गयी तो तेरी हत्या कर देंगे।
रिचा रानी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने धर्मवीर व योगेश के खिलाफ धारा 420, 452, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई ललित सिंह दिगारी के सुपुर्द की है।