भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को राहत, सभी केसों की सुनवाई होगी दिल्ली में, नहीं होगी गिरफ्तारी

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विकास अग्रवाल
नई दिल्ली (महानाद) : देश की सर्वोच्च अदालत ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देभर में उन पर दर्ज सभी केसों की सुनवाई भी दिल्ली में ही होगी।

बता दें कि पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की पैगंबर मुहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद देश के अलग-अलग राज्यों में कई एफआईआर दर्ज की गईं थीं। जिन्हें नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस कांत बेंच ने नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए देशभर में उन पर दर्ज हुए सभी केसों की सुनवाई दिल्ली में करने का आदेश दे दिया। नूपुर शर्मा के खिलाफ सबसे पहला केस महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल तथा राजस्थान में भी अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।

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नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘चूंकि यह अदालत पहले ही याचिकाकर्ता के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे का संज्ञान ले चुकी है, हम निर्देश देते हैं कि नूपुर शर्मा के खिलाफ सभी प्राथमिकी को स्थानांतरित किया जाए और दिल्ली पुलिस को जांच के लिए जोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने प्राथमिक रूप से एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी और एक विकल्प के रूप में उसने जांच के उद्देश्य से एक जांच एजेंसी को स्थानांतरण और क्लब करने की भी मांग की थी। हालांकि याचिकाकर्ता को प्राथमिकी रद्द करने के संबंध में वैकल्पिक उपाय करने के लिए 1 जुलाई 2022 को हटा दिया गया था। लेकिन उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे के संबंध में बाद की घटनाओं को देखते हुए उसमें विचार किया जा सकता है।’ शर्मा की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है।

बता दें कि पश्चिमी बंगाल की वकील ने कोर्ट के ऑर्डर का विरोध किया था लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को दरकिनार कर दिया।