विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक इंटर कॉलेज के प्रभारी प्रधानाचार्य ने कुछ लोगों पर कॉलेज में घुसकर उनके साथ गाली गलौच कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
अटल उत्कृष्ट राजकीय इण्टर कॉलेज महुआखेड़ा गंज, काशीपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य नित्यानन्द मिश्र पुत्र श्री शिवशंकर मिश्र ने आईटीआई थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 18.11.2025 को महुआखेड़ा गंज के विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर गोलू उर्फ राजेन्द्र, मनोज, राजू तथा अन्य लोग जबरदस्ती विद्यालय गेट का ताला खुलवाकर विद्यालय के अंदर जबरन प्रवेश कर गये और उन्हें ढूंढते हुए उक्त सभी लोग प्रार्थना स्थल के समीप पहुंच गये।
मिश्र ने बताया कि उस समय उनके द्वारा तथा संगीत अध्यापक मयूर कुमार के द्वारा संगीत की जानकारी बच्चों को दी जा रही थी। उक्त लोगों ने उनके साथ गाली-गलौच, मारपीट करते हुये जान से मारने की धमकी दी तथा गाली देते हुये उन्हें 4-5 थप्पड़ मार दिये, जिससे उनका चश्मा भी टूट गया और उनके चेहरे तथा बांयी आंख में चोट लग गयी। उस समय प्रार्थना स्थल पर स्टाफ का कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसके बाद विद्यालय के अध्यापक कृष्ण मुरारी यादव को धक्का देते हुये और जान से मारने की धमकी देते हुए वे लोग गेट से बाहर गालियां देते हुये चले गये।
मिश्र ने बताया कि उसी समय प्रार्थना स्थल पर एकत्रित छात्र-छात्राओं में भगदड़ मच गयी। इसके बाद समस्त स्टाफ के लोग भयभीत होकर पैगा चौकी पर आनन-फानन में पहुंच गये। वह बहुत ही भयभीत थे, उस समय प्रार्थना-पत्र में बहुत सी सूचनायें वह नहीं दे पाये और उन लोगों की धमकी के कारण अपनी चोट का मेडिकल भी नहीं करा पाये, उन्हें आज भी अपनी जान-माल का खतरा बना हुआ है।
मिश्र ने बताया कि घटना के अगले दिन उन्हें अभिभावकों ने बताया कि जिन लोगों ने आपके साथ मारपीट की है वो बहुत बड़े अपराधी किस्म के लोग हैं, आप उनसे समझौता कर लीजिए, नहीं तो उक्त लोग आपको जान से मार देंगे।
मिश्र ने कहा कि वह उत्त्तराखण्ड राज्य सरकार के अधीनस्थ एक सरकारी कर्मचारी हैं और राजकीय डयूटी के दौरान उनके साथ यह घटना घटित हुई है। जिस कारण समस्त विद्यालय में भय का माहौल बना हुआ है तथा छात्र-छात्राये और अध्यापक भयभीत हैं। उन्होंने उक्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
प्रधानाचार्य नित्यानन्द मिश्र की तहरीर के आधार पर आईटीआई थाना पुलिस ने उक्त तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 15(2), 221, 351(2), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरु कर दी है। मामले की जांच एसआई जितेन्द्र कुमार के हवाले की गई है।
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