रामनगर (महानाद) : रामनगर में एक अमानत में खयानत का मामला सामने आया है, जहां वर्षों पुराने कैशियर ने लाखों का हरे फेर कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
देवीपुरा, नैनीताल निवासी राम कुमार पुत्र टीका राम ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वह पैंठ पड़ाव, रामनगर में कॉर्बेट इण्डेन गैस सर्विस के नाम से होलसेल का व्यापार करता है। सुभाष चन्द्र पुत्र रखीम राम निवासी ब्रदी बिहार, रोड नं. 7. साई मन्दिर के आगे, पीरुमदारा उसके यहां विगत 8 वर्षों से कैशियर का काम करता है। उसने सुभाष चंद्र को उक्त व्यापार से संबंधित सम्पूर्ण जिम्मेदारी सौंप रखी थी जिसके बाद सुभाष ने हल्के-हल्के उसका विश्वास जीतते हुये सभी व्यापारिक लेन-देन को करना शुरु कर दिये।
राम कुमार ने बताया कि सुभाष ने उनकी फर्म के एकाउंट से स्वतः धनराशि को बिना किसी अनुमति के व्यापार के लिए कहकर निकालना शुरु कर उस धनराशि को अपने प्राईवेट बैंक खातों में उपयोग में लेना शुरु कर दिया। अपने बैंक खातों में भी उक्त धनराशि के ट्रांजैक्शन बिना उनकी अनुमति के उपयोग करने शुरु कर दिये।
राम कुमार ने बताया कि जब दिनांक 20.4.2025 को उनके द्वारा गैस खरीदारी का भुगतान किया जाना था तब उन्हें अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में भारी लेन-देन की गड़बड़ी का पता लगा, जिसके बारे में पूछने पर सुभाष ने मनगढ़ंत बातें की व उनके प्रतिष्ठान को छोडकर दिंनाक 24.4.2025 को एक हस्ताक्षरित लैटर लिखकर चले गये और उक्त के संबंध में बाद में बात करने को कहा
राम कुमार ने बताया कि उनके द्वारा अगले ही दिन अपने बैंक खाते का परीक्षण किया व अपने सीए व फर्म के एकाउंटेंट से सम्पर्क करके सभी ब्यौरा मंगाया जिसपर उन्हें स्पष्ट हुआ कि सुभाष द्वारा उनकी फर्म की धनराशि को अपने बैंक एकाउंट में घुमाकर उनके ऊपर ही देनदारी दर्शा दी है व उनकी फर्म का लगभग 25-40 लाख रुपये की धनराशि का हेर-फेर किया है। तथा अब उलटे उनसे ही 7 लाख रुपये की धनराशि वसूलने की धमकी भी दे रहा है।
राम कुमार ने बताया कि सुभाष ने उनके हस्ताक्षरित हड़पे हुये ब्लैंक चैको को वापस ना करके अपने व अन्य लोगों के द्वारा रामनगर व अन्य जगहों पर लगाकर उल्टा उनसे धनराशि वसूलने की धमकी देते हुये उनसे धनराशि वसूलने की बात कह रहा है। उन्हें भय है कि कहीं सुभाष उनके अन्य ब्लैंक हस्ताक्षरित चैकों का दुरुपयोग करके उन्हें अपूर्णीय क्षति ना पहुँचा दें। उन्होंने उक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है।
पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सुभाष चन्द्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई गगनदीप सिंह के सुपुर्द की है।
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