विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : गौ वंश स्कवायड ने आईटीआई कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर 700 किलो गौमांस व 200 किलो भैंस का मांस बरामद किया है।
आपको बता दें कि आज दिनांक 20.3.2026 को गौ वंश स्कवायड परिक्षेत्रीय कार्यालय किच्छा प्रभारी एसआई पंकज बेलवाल हे.कां. प्रमोद कुमार, कां. पुष्कर राठौर, संजीव कुमार व एहसान अली के साथ गौकशी/गौ तस्करी की रोकथाम हेतु आईटीआई कोतवाली क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। तभी एक मुख्ािबिर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चक लोहरा, मिलक, भगतपुर, मुरादाबाद क्षेत्र के रहने वाले चार-पांच लोग आवारा गायों को काटकर गाय के मांस को महुआखेड़ागंज-पैगा क्षेत्र में मीट की दुकानों पर बेच रहे हैं। आज भी वे लोग गायों को काटकर दुकानों में गाय का गोश्त बेच रहे हैं।
सूचना पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने पैगा चौकी से एएसआई दीपक चौहान व कां. शेर सिंह को साथ लिया और मौके पर छज्ञपा मारोतो देखा कि दुकानों के बाहर मांस लेने हेतु कई लोगों की भीड़ खड़ी थी जो पुलिसकर्मियों को देखकर वहां से भाग खड़ी हुई। इसके पश्चात उनके द्वारा दबिश देने पर पहली दुकान में दुकान के अन्दर गौंशीय पशु का मांस अलग-अलग बड़े बड़े टुकड़ों में तथा गौ वंशीय पशु के दो पैर बरामद हुए। जिस पर दुकानदार को पकड़ लिया।
इसके पश्चात दूसरी दुकान में चैक करने पर भी इसमें भी काफी मात्रा में गौवंशीय पशु का मांस बरामद हुआ तथा गौ वंशीय पशु के दो पैर बरामद हुए जिस पर उक्त दुकानदार को भी पकड़लिया गया। वहीं, तीसरी दुकान पर चैक करने पर दुकान से एक व्यक्ति तेजी से निकलकर बाहर की ओर जाकर गलियों की तरफ भाग गया। उसकी दुकान चैक करने पर उस दुकान से गौवंशीय पशु का मांस व गौवंश पशु के चार पैर बरामद हुए।
तीनों दुकानों से गौवंशीय पशु का दो लाल रंग की तिरपाल व एक सफेद रंग के कट्टे में लगभग 700 कि.ग्रा. प्रतिबन्धित मांस व आठ पैर व मांस को काटने मे प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्रमशः एक चापड, चार छुरी व तीन छोटी कुल्हाडी व तीन लकड़ी का गुटके, दो सूजा तथा एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू व दो छोटे इलेक्ट्रॉनिक तराजू मय दो पल्ले व एक सैन्ट्रो कार रजिस्ट्रेशन नं. यूके 06 जी 4040 बरामद हुए।
उक्त पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि हम सब पार्टनर हैं और आवारा घूमती हुयी गायों को रात के अंधेरे में पकड़ लेते है और गायों को सुनसान स्थान पर नहर के किनारे काटते हैं और बड़े-बड़े टुकड़ों में काटकर मांस को सैन्ट्रो कार में लादकर महुआखेड़ा गंज क्षेत्र में ही बेच देते हैं क्योंकि रमजान के महीनों में मुस्लिम लोगों में इसकी काफी डिमाण्ड रहती है और गाय का मांस करीब चार सौ से साढ़े चार सौ रुपये किलो तक आसानी से बिक जाता है।
बरामदगी के आधार पर हाजी शुभान, नईम अली, शादाब व व उस्मान के खिलाफ धारा 3/5/6/11(2) गौ वंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर हाजी शुभान और नईम अली को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं, पैगा चौकी इंचार्ज जसविंदर सिंह ने 200 किलो भैस का मांस, खालें भैंस-3, खुर भैंस-8, मीट काटने के उपकरण (छुरियॉां 4, कुल्हाड़ी 2, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
पैगा चौकी इंचार्ज जसविंदर सिंह ने बताया कि वह कां. सुरेन्द्र कम्बोज व हरीश राम के साथ पैगा क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि धीमरखेड़ा, नया इण्टर कालेज के पीछे, नहर किनारे मीट की दुकान पर भैंस काटकर संदिग्ध मीट बेचा जा रहा है। वे मौके पर पहुंचे ओर देखा कि दुकान के अन्दर एक हिस्से में पत्थर लगा एक चबूतरा/फड़ पर बड़े जानवर के काफी मात्रा में कटे हुए छोटे व बड़े पीस बिक्री हेतु रखे हुए हैं। दुकान के फर्श पर भी मीट के बड़े-बड़े टुकड़े रखे हुए हैं व भैंस के 8 खुर भी पड़े हैं, दुकान के पीछे आंगन में बने फर्श पर भैंस की 3 ताजी कटी रक्त रंजित खालें पड़ी हैं। मौके से कुल 200 किलो भैंस का मीट बरामद हुआ।
जसविंदर सिंह ने बताया कि मौके पर 3 व्यक्ति दुकान के अन्दर मिले जिन्होंने बारी-बारी अपना नाम नदीम पुत्र जसीम निवासी चक लाहौरा, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद उम्र 24 वर्ष, अजीम पुत्र जसीम निवासी उपरोक्त उम्र- 22 वर्ष तथा शाने अली पुत्र जसीम निवासी उपरोक्त उम्र 28 वर्ष बताते हुए बताया कि हम तीनों आपस में सगे भाई हैं। हमारे पास भैंस काटने का लाइसेन्स नहीं है। हमने आगामी ईंद के त्योहार के कारण आज 3 भैंसें काटी थीं।
उक्त व्यक्तियों के द्वारा बिना मेडिकल सार्टिफिकेट के अवैध रुप से भैंसों को काटकर मीट बेचा जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना है, जो लाइसेन्स के बिना पूर्णतः वर्जित है। बरामदगी के आधार पर तीनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।



