आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने घर में घुसकर युवती के छेड़छाड़ करने के मामले के एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर दो हजार रूपये का जुर्माने भी डाला गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 15 दिन का साधारण कारावास अतिरिक्त तौर पर भुगतान होगा।
बता दें कि 9 जनवरी 2020 को एक युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अमित थपलियाल निवासी न्यू फ्रैंड्स कालोनी, शास्त्री पार्क, एमसीडी फ्लैट्स 301- बी, दिल्ली का नगर में आना जाना है। आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की। कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने दस्तावेजों का अध्ययन करने और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी को धारा 354 और 452 के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने शुक्रवार को धारा 354 के तहत आरोपी को तीन साल की कड़ी मशक्कत की सजा और 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर आरोपित को 15 दिन का साधारण कारवास अलग से भोगना होगा। इसी तरह तीन साल कैद और 2000 जुर्माने की सजा धारा 452 के तहत सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा के साथ समायोजित की जाएगी।