spot_img
spot_img
Thursday, February 12, 2026
spot_img

काशीपुर : नहीं हट पाया अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने जारी किया एसडीएम व नगर आयुक्त को नोटिस

आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : काशीपुर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर अवमानना याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने काशीपुर के एसडीएम तथा नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी।

आपको बता दें कि डॉक्टर लाइन निवासी मनोज कौशिक ने काशीपुर बाजार में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने एक जून 2017 को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए रतन सिनेमा रोड, मेन मार्केट में निगम के बरामदे से और एमपी चौक से लेकर किला बाजार तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। आदेश में कहा गया था कि इन स्थानों पर किसी भी दुकान का सामान नाली के ऊपर व नाली के बाहर न लगे। रोड पर लगे फड़ आदि हटाए जाएं।

मनोज कौशिक ने अब अपने अधिवक्ता पीसी पेटशाली और अधिवक्ता केएस जागती के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की। जिसमें कहा गया कि टीम ने नगर निगम के बरामदे, रतन सिनेमा और मुख्य बाजार से अतिक्रमण नहीं हटाया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आलोक कुमार वर्मा ने एसडीएम काशीपुर और नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles