रिश्वतखोर पटवारी को 3 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना

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कोर्ट की सांकेतिक तस्वीर

हल्द्वानी (महानाद) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी नीलम रात्रा की अदालत ने एक रिश्वतखोर पटवारी को 5,500 रुपये की रिश्वत लेने के मामले में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना (अर्थदंड) भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

आपको बता दें कि सितारगंज के ग्राम मैनाझुंडी निवासी तरसेम सिंह ने 27 अप्रैल 2018 को विजिलेंस कार्यालय हल्द्वानी में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि पटवारी राम सिंह उसके आय प्रमाण पत्र के आवेदन पर रिपोर्ट लगाने के बदले 5,500 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। जिसके बाद विजिलेंस के इंस्पेक्टर पंकज कुमार उप्रेती के नेतृत्व में एक ट्रैप टीम गठित की गई और शिकायतकर्ता तरसेम सिंह को आय प्रमाण पत्र जारी होने के बाद ट्रैप टीम ने 1 मई 2018 को पटवारी राम सिंह को 5,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया था।

मुकदमा दर्ज होने के बाद उक्त मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी की अदालत में चला। ट्रायल के दौरान अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने अदालत में 11 गवाह पेश किए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने 14 मई 2024 को आरोपी राम सिंह को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार देते 3 साल के कारावास की सजा सुनाई तथा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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