गुलावठी (महानाद) : उत्तर प्रदेश में पहली बार धर्म परिवर्तन कराकर युवती से शादी करने वाले युवक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं उसे 4.5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
आपको बता दें कि मार्च 2022 में दिल्ली निवासी एक युवती ने अनीस नाम के युवक पर उसे आकाश बनकर अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने और फिर उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने का आरोप लगाया था। मामले में एससी एसटी कोर्ट ने अनीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 4.5 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। धर्म परिवर्तन के मामले में आजीवन कारावास का यह उत्तर प्रदेश का पहला मामला बताया जा रहा है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपुल कुमार राघव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली निवासी युवती ने 15 मार्च 2022 को गुलावठी थाने में तहरीर देकर बताया था कि आरोपी अनीस ने लगभग एक वर्ष (2021) पूर्व उसे अपना नाम आकाश बताया और उससे शादी कर ली। उसके बाद अनीस ने उसका धर्म परिवर्तन करा कर नाम आयशा रख दिया। इसके बाद अनीस उसके 2.5 लाख रुपये और सोने के जेवर आदि लेकर चला गया।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अनीस को जेल भेज दिया था। अब कोर्ट ने उसे दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 4.5 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
Hello, everything is going perfectly here and ofcourse every one is sharing facts, that’s genuinely good, keep up writing.
I’m really enjoying the design and layout of your website.
It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here
and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Superb work!