काशीपुर : प्रतीक अग्रवाल पर जानलेवा हमले के एक और आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज

0
1655

विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : शहर के चर्चित प्रतीक अग्रवाल पर जानलेवा हमले के एक और आरोपी की अग्रिम जमानत आज खारिज हो गई।

आपको बता दें कि शहर के व्यापारी प्रतीक अग्रवाल पर हुए जानलेवा हमले व वीडियो दिखाकर 40 लाख की रंगदारी मांगने के मामले के एक सहअभियुक्त राजू बाजवा उर्फ बलविन्दर सिंह पुत्र जरनैल सिंह ने न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, काशीपुर विनोद कुमार की अदालत में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र दाखिल किया।

Advertisement

आरोपी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि उक्त मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। पुलिस उससे पूर्व से रंजिश रखती है। क्योंकि प्रार्थी ने कुंडेश्वरी चौकी पुलिसवालों के विरुद्ध खनन मामलों को लेकर धरने-प्रदर्शन किये थे।

वहीं, वादी प्रतीक अग्रवाल के अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल एवं एडीजीसी (फौजदारी) रतन सिंह कांबोज ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्त घटना के समय अन्य मुलजिमानों के साथ मौजूद था। उसके द्वारा वादी अर्पित अग्रवाल के साथ मारपीट, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी गई है। अभियुक्त के द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार ने राजू बाजवा की जमानत यचिका खारिज करते हुए कहा कि वादी मुकदमा प्रतीक अग्रवाल ने धारा 161 के तहत विवेचक को दिये अपने बयानों में कहा है कि आरोपी ने उसके साथ डंडे से मारपीट की है। चश्मदीद अंकुर चौहान ने भी अपने बयानों में कहा है कि अनूप अग्रवाल के उकसाने पर राजू बाजवा ने प्रतीक अग्रवाल की डंडे से पिटाई की।

न्यायाधीश विनोद कुमार ने कहा कि उक्त मामले में अभियुक्त अनूप अग्रवाल व अमोल अग्रवाल की अग्रिम जमानत पूर्व में ही खारिज हो चुकी है। राजू बाजवा की अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज की जाती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here