बड़ी खबर : आजम खां का वोट देने का अधिकार छिना, नहीं कर पायेंगे 5 दिसंबर को मतदान

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रामपुर (महानाद) : कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद जहां आजम खां की विधायकी चली गई, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई वहीं अब वे वोट भी नहीं दे पायेंगे। रामपुर विधानसभा सीट के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

बता दें कि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बुधवार को एसडीएम सदर और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र निरंकार सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि आजम खां का वोट देने का अधिकार भी रद्द किया जाए। ज्ञापन में उन्होंने कहा था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने तीन वर्ष के कारावास और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा दोष सिद्ध होने के बाद हुई है। ऐसे में आजम खां की सदस्यता रद्द कर दी गई है। जिसकी वजह से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आजम खां सजायाफ्ता हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-16 के अंतर्गत एक अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। ऐसे में आजम खां का नाम भी मतदाता सूची से काटा जाए।

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भाजपा प्रत्याशी की मांग पर विचार करते हुए रामपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बृहस्पतिवार को देर शाम आजम खां का वोटर लिस्ट से तत्काल काट दिए जाने का आदेश दे दिया है। आदेश में कहा गया है कि आवेदक की ओर से उपलब्ध कराई कोर्ट के आदेश की कॉपी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अध्ययन के बाद आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने के लिए उपयुक्त है। ऐसे में आजम खां का नाम वोटर लिस्ट से तत्काल काट दिया जाए।