spot_img
spot_img
Saturday, May 30, 2026
spot_img

बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में आज एडीजे और हाईकोर्ट में हुई ये सुनवाई, पढ़ें अपडेट…

Ankita Murder Case: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में आज शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि मामले में जहां आरोपी पुलकित आर्य, अंकित एवं सौरभ भास्कर की कोटद्वार एडीजे कोर्ट में पेश के दौरान आरोप तय कर दिए गए हैं। वहीं तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।  हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर की धारा हटाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कोटद्वार एडीजे कोर्ट में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना), 354 (ए) (छेड़खानी व लज्जा भंग) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। वहीं दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। जबकी तीसरे आरोपी अंकित गुप्ता पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाना) और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए।

बताया जा रहा है कि कोटद्वार एडीजे कोर्ट में मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तिथि नियत की है। साथ ही अंकित और पुलकित की जमानत प्रार्थना पत्र की याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरी ओर हाईकोर्ट में आज तीनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर और उन पर लगे गैंगस्टर की धाराओं को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।  मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई है। कोर्ट ने तीनों को कोई राहत नहीं दी। साथ ही इस याचिका को निरस्त कर दिया गया है।

बताया जा रहा है कि कोर्ट में अंकित, सौरभ भास्कर की तरफ से कहा गया कि उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वे रिसॉर्ट में मैनेजर और सहायक मैनेजर के पद पर थे। वे दोनों रोजी-रोटी के लिए यहां कार्य करते थे। दोनों का नौकर और मालिक का संबंध है। इसलिए उनपर गैंगस्टर नहीं लगाया जा सकता है। वहीं पुलकित आर्य ने कहा उनके इस केस के अलावा दो अन्य केस हैं, जो बहुत पुराने हैं और लंबित चल रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस केस में पहले उनपर मुकदमा दर्ज किया, बाद में गैंगस्टर की धारा जोड़ी गई है।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles