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Tuesday, October 27, 2026
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फैसला: SC का फैसला, 17 माह बाद मनीष सिसोदिया को जमानत…

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले में कहा कि हम ED की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं। शीर्ष कोर्ट ने मनीष को निचली अदालत फिर हाई कोर्ट जाने को कहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट आने को। उन्होंने दोनों अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद मनीष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। पहले आदेश के मुताबिक 6 से 8 महीने की समय सीमा बीत गई है।

SC: देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी।

SC: इस मामले में ट्रिपल टेस्ट आड़े नहीं आएगा क्योंकि यहां मामला ट्रॉयल के शुरू होने मैं देरी को लेकर है।

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