सुहानी अग्रवाल
देहरादून (महानाद) : 4 छोटी बच्चियों की विधवा मां को न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने डीएम के आदेश पर एक बैंक की संपत्ति को कुर्क कर लिया। डीएम की इस कार्रवाई से एक विधवा महिला का हक न लौटाने पर बैंक नीलामी की कगार पर पहुंच गया है।
आपको बता दें कि डीएम देहरादून सविन बंसल जनमानस के साथ धोखाधड़ी करने वाले बैंकों एवं फाइनेंस कंपनियों पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। डीएम बंसल को आए दिन निजी बैंकों बैंक द्वारा जनमानस के साथ धोखाधड़ी के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। जिस पर डीएम के आदेश पर जिला प्रशासन निरंतर कार्रवाई कर रहा है।
ऐसा ही एक मामला बैंक लोन से सम्बन्धित व्यथित 4 छोटी बच्चियों की विधवा मां प्रिया का है, जहां आदेशों की ना फरमानी पर एक और बैंक डीएम के कोप भाजन बना है। जिला प्रशासन ने बैंक शाखा को सील करते हुए बैंक की संपत्ति कुर्क कर ली है।
दरअसल, विगत 11 जुलाई 2025 को डीएम सविन बंसल के समक्ष आर्थिक तंगी से जूझ रही 4 छोटी बच्चियों की विधवा मां प्रिया ने गुहार लगाई थी कि उसके पति की मृत्यु के उपरान्त बैंक एक वर्ष से बीमित ऋण का क्लेम नहीं दे रहा है तथा सम्पति के कागज भी जब्त किए गए हैं। उन्होंने डीएम से गुहार लगाते हुए का कि उनके पति स्व. विकास कुमार द्वारा सीएसएल बैंक से 6.50 लाख रुपये का लोन लिया था तथा बैंक के अनुरोध पर लोन का बीमा भी करवाया था। बीमा कम्पनी द्वारा ऋण का बीमा करते समय सभी मानकों /जांच जिसमें शारीरिक तथा अन्य समस्त जांच की औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए बीमा किया गया तथा प्रीमियम शुल्क काटते हुए लोन का भुगतान उनके पति को किया गया था।
प्रिया द्वारा की गई शिकायत पर जांच के बाद डीएम बंसल के आदेश पर जिला प्रशासन ने लोन बीमा धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई करते हुए सीएसएल बैंक को सील कर ठप कर दिया है, जल्द ही नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन ने बैंक की आरसी काटते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। जारी वसूली मांग पत्र धनराशि 6,50,000 रुपये $ 65000 संग्रह व्यय अर्थात कुल धनराशि 7,15,000 रुपये का वसूली प्रमाण पत्र वसूली हेतु प्राप्त होने के क्रम में बाकीदार के विरुद्ध नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करते हुए समन तामिल कराया गया। जिसमें बाकीदार द्वारा 7,15,000 रुपये की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से तहसीलदार सदर देहरादून के पदेन खाते में सशर्त हस्तांतरित किये गये थे। जिसमें धनराशि का उपयोग वसूली प्रमाण पत्र की वसूली में उपयोग करने से बाधित कर दिया गया था। इस नाफरमानी पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुए सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड कार्यालय पता 92/72 तृतीय तल वृन्दावन टावर, न्यू कैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून की चल सम्पत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की गई। किंतु कुर्क की गई चल सम्पत्ति का कुल मूल्य वसूली की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष पर्याप्त न होने के कारण बाकीदार फर्म सीएसएल फाईनेंस लिमिटेड के बैंक खाते को कुर्क किये जाने हेतु धारा 282 उ.प्र.ज.वि. एवं भू.ब्य. अधिनियम 1950 के तहत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये चल सम्पत्ति कुर्की अधिपत्र जारी किया गया है। प्रशासन ने वसूली की सम्पूर्ण धनराशि को वसूल करने हेतु बाकीदार के खाते को कुर्क किया है।



