विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : काशीपुर में माहौल बिाड़ने वाले लोगों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई कड़े प्रतिबंध लगाये हैं।
सोमवार को राजस्व विभाग, नगर निगम काशीपुर, विद्युत विभाग काशीपुर, प्रदूषण विभाग व पुलिस की सयुंक्त टीम ने मौहल्ला अल्ली खां काशीपुर में सयुंक्त कार्यवाही करते हुए
1. अवैध रूप से संचालित बिजली के कुल 17 कनेक्शन काटे गए, 11 एफआईआर दर्ज की गयीं।
2. नियमानुसार जनाधार केंद्र संचालित ना करने पर 1 केंद्र की आईडी निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।
3. नगर निगम द्वारा निगम की नाली पर अवैध रूप से किये गये स्थायी अतिक्रमण को हटाया गया।
4. ट्रेड लाइसेंस ना पाए जाने पर कुल 16,000 रुपये का चालान कर अर्थ दंड वसूला गया।
5. एक बेकरी द्वारा प्रदूषण के मानक पूर्ण ना किये जाने पर प्रदूषण विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी।
6. जिला विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से निर्मित 12 सरंचनाओं का नियमानुसार चालान किया गया।
सयुंक्त कार्यवाही मे पुलिस, राजस्व, विद्युत, प्रदूषण विभाग, प्राधिकरण विभाग उपस्थित रहे। सयुंक्त अभियान में मुख्य नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह, पुलिस क्षेत्रधिकारी दीपक सिंह, विभव सैनी, तहसीलदार काशीपुर पंकज चन्दोला आदि उपस्थित रहे।
वहीं, उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी व अतिक्रमण के विरुद्ध आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
उधर, काशीपुर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस और पुलिस पर हमले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए काशीपुर के चुंगी चौराहा बांसफोड़ान से किला तिराहा, करबला एवं विजय नगर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। उपद्रव के मास्टर माइंड सहित सात उपद्रवियों की गिरफ्तारी के बाद भी क्षेत्र में तनाव को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया।
परगना मजिस्ट्रेट अभय प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 21 सितंबर की रात अल्ली खां चौक पर लगभग 400-500 लोगों ने जुलूस निकालकर पुलिस पर हमला किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुँचाया। इस गंभीर स्थिति के मद्देनज़र धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है, जो 22 सितंबर की सुबह 7 बजे से 7 दिन तक प्रभावी रहेगा।
प्रतिबंधात्मक आदेश की प्रमुख शर्तें –
– थाना काशीपुर के चुंगी चौराहा बांसफोड़ान से किला तिराहा, करबला एवं विजय नगर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भीड़ एकत्रित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन या सभा आयोजित नहीं करेगा।
– धार्मिक प्रतीकों के साथ जुलूस, शोभायात्रा और नारेबाजी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
-कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, पत्थर या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएगा।
– किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजन बिना अनुमति के नहीं होगा।
– चार या उससे अधिक लोगों के एक साथ सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, जिलाधिकार नितिन सिंह भदौरिया व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने कहा कि अफवाहों से दूर रहें और शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की।



