कुंडा/काशीपुर (महानाद) : कुंडा कोतवाली पुलिस ने सुखवंत सिंह कांड मामले में गवाह को धमकाने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।
ग्राम भरतपुर, कुंडा लिवासी दलवीर सिंह पन्नू पुत्र सिंगारा सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह एफआईआर सं. 13/2026 थाना आईटीआई मामले में गवाह है। उक्त मामला मृतक सुखवन्त सिंह काण्ड से सम्बन्धित है।
दलवीर सिंह ने बताया कि दिनांक 1-7-2026 को 11.57 बजे उसके फोन पर आशीष चौहान पुत्र गिरवर सिंह ने कॉल करके जान से मारने की धमकी देते हुये उक्त मामले में गवाही से दूर रहने को कहा। उसके बात करते समय फोन पर अमरजीत सिंह पुत्र दरबारा सिंह द्वारा भी गालियाँ देने तथा जान से मारने की धमकी वाली बात करने की आवाज आ रही थीं।
दलवीर सिंह ने कहा कि उसे भविष्य में गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। उसे उक्त आशीष चौहान तथा अमरजीत सिंह से जान माल का खतरा पैदा हो गया है। भविष्य में उक्त आशीष चौहान तथा अमरजीत सिंह द्वारा उसकी हत्या की जा सकती है। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है।
दलवीर सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आशीष चौहान व अमरजीत सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(1), 352 के तहत ुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसआई नवीन चंद्र के हवाले की गई है।



