देहरादून (महानाद) : कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। जो कल 18 अप्रैल 2021 से लागू होगी।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर निम्न निर्देश जारी किये हैं –
1. सभी धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह आदि में 200 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे।
2. बस, टेम्पो, रिक्शा आदि में क्षमता के 50 प्रतिशत यात्री ही सफर कर सकेंगे।
3. सभी कोचिंग, स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णतः बंद रहेंगे।
4. सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेंट, जिम में क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति ही एक बार में प्रवेश कर सकेंगे।
5. 18 अप्रैल से नाइट कफ्र्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस बीच में लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान फैक्ट्रियों से काम कर लौट रहे, मालवाहक वाहनों में माल उतारने-चढ़ाने वाले, बसों/ट्रेनों आदि से अपने घर जाने वाले, शादी समारोह में जाने वाले लोगों को छूट रहेगी।
6. जनपद देहरादून के नगर निगम में 30 अप्रैल तक शनिवार तथा रविवार को साप्ताहिक कोविड कफ्र्यू रहेगा। हांलाकि जनपद देहरादून के अन्तर्गत आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय/संस्थान खुले रहेंगे।
7. वहीं प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू रहेगा।
8. उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के निवासियों/पर्यटकों को सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
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