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Saturday, February 21, 2026
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प्रेमियों को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी दो प्रेमिकाओं को नहीं मिली जमानत

नैनीताल (महानाद) : कोर्ट ने दो मामलों में प्रेमियों को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी दो प्रेमिकाओं को जमानत देने से इंकार कर दिया।

बता दें कि विगत 23 फरवरी 2021 को गैस गोदाम रोड, मुखानी हल्द्वानी निवासी एवीबीपी के नैनीताल व उधम सिंह नगर के विभाग संयोजक तथा छात्र नेता सुंदर आर्या पुत्र राम लाल ने अपनी कथित प्रेमिका के घर पर नुवान पीकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी ने बुधवार को मृतक सुंदर की कथित प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

मामले में सरकारी वकील सुशील कुमार शर्मा ने आरोपी युवती की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए बताया कि मृतक सुंदर के भाई जगदीश राम द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर में बताया गया है कि मृतक सुंदर व आरोपी युवती एक-दूसरे को चाहते थे, किंतु जाति-विभेद के कारण आरोपी युवती के घरवाल इस शादी के खिलाफ थे। जिस पर दोनों ने कथित तौर पर वर्ष 2019 में गोल्ज्यू देवता के मंदिर में शादी कर ली थी। सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी युवती मृतक सुंदर से महंगे-महंगे उपहार लेती थी, युवती के घरवाले मृतक को धमकियां देते थे। जिसका जिक्र मृतक सुंदर ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। सरकारी वकील की दलालों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

उधर, एक अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी ने भवानीपुर बड़ी, पीरूमदारा, रामनगर निवासी मृतक नितिन जोशी पुत्र नवीन जोशी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर उसका मानसिक उत्पीड़न करने की आरोपी ग्राम बसई निवासी उसकी प्रेमिका की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील सुशील कुमार शर्मा ने दलील दीं कि आरोपी युवती का विगत 4 सालों से नितिन के साथ प्रेम संबंध था और उसके घर में आना-जाना था। लेकिन बाद में युवती के संबंध समीर नाम के युवक से हो गये। जिसके बाद वह आये दिन नितिन को जान से मारने की धमकी देती रहती थी और मर जाने को कहकर उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाती थी। जिससे परेशान होकर विगत 20 मार्च 2021 को नितिन ने सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृत्यु से पहले की एक रिकॉर्डिग में मृतक नितिन ने आरोपी युवती को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। सरकारी वकील की दलालों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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