देहरादून (महानाद) : प्रदेश में लगातार घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 15 तारीख तक लागू कोविड कफ्र्यू में ढील देते हुए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सुबह 8 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने का निर्णय लिया है।
शासन द्वारा जारी नये आदेश के अनुसार अब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 9, 11 व 14 जून (बुधवार, शुक्रवार तथा सोमवार) को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक खोले जायेंगे।
इस दौरान सिनेमा हाॅल, शाॅपिंग माॅल, जिम, स्टेडियम, खेल संस्थान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार बंद रहेंगे। अन्य गतिविधियां पूर्व आदेश की भांति ही संचालित होंगी।
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Adobe Scan 08 Jun 2021