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Wednesday, February 25, 2026
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बड़ी खबर बाजपुर : यशपाल आर्य, संजीव आर्य व लाडी सहित 24 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

बाजपुर (महानाद) : यशपाल आर्य द्वारा अपने पर किये गये जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अब यशपाल, उनके पुत्र संजीव आर्य, हरमिंदर सिंह लाडी सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है।

सुखमीत सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह निवासी ग्राम भीकमपुरी, बाजपुर (उधमसिंहनगर) ने बाजपुर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 4.12.2021 समय दोपहर लगभग 12.30 बजे वह एवं उसके साथी श्मशान घाट, बाजपुर के नजदीक रोड किनारे खड़े होकर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बाजपुर आगमन का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे कि तभी हरमिन्दर सिंह ढिल्लन श्श्लाडीश्श् पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह निवासी नया गांव, निकट दोराहा, तहसील व कोतवाली स्वार (रामपुर) आये और हमें गालियां देते हुये कि जान से मार दो सालों को, अपने साथ के लोगों के साथ मुझे व मेरे समर्थकों को घेरकर मारना-पीटना शुरू कर दिया।

सुखमीत सिंह ने बताया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य, हरमिन्दर सिंह ढिल्लन श्लाडीश्, केलाखेड़ा के पूर्व चेयरमैन हामिद अली, डीके जोशी, जगप्रीत सिंह, राजकुमार, मुकुन्द शुक्ला, नवदीप कंग, रजत भण्डारी, बहादुर भण्डारी, रेशम सिंह, जगदीप सिंह ‘जस ढिल्लो’, तनवीर खां, गुड्डू, प्रेम सिंह यादव, डॉ. गुरमीत सिंह, अखिल भण्डारी, मंदीप खैरा, आशीष भट्ट, बलवीर सिंह, कालू, हरदीप परमार, नितिन बिष्ट, सूरज यादव, रविन्द्र चोपड़ा उर्फ बिल्लू इत्यादि ने उसे व उसके समर्थकों को लात घूंसों व लाठी-डंडों से जमकर मारा पीटा। उपरोक्त लोगों ने उस पर तलवार से हमला करते हुये उसकी पगड़ी को जबरन उतारकर फेंकते हुये धार्मिक बेअदबी की। उपरोक्त विपक्षीगणों ने उसे व उसके समर्थकों को जान से मारने की एलानिया धमकी दी है।

सुखमीत ने बताया कि उसके शोर मचाने पर विक्की सरन, जसविन्दर सिंह, सुरजन सिंह, रंजीत सिंह इत्यादि लोगो ने उसे इन लोगों के चंगुल से बचाया, नहीं तो उपरोक्त विपक्षीगण उसेे जान से मार देते। सुखमीत ने बताया कि यह सारा घटनाक्रम पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य व हरमिन्दर सिंह ढिल्लन ‘लाडी’ द्वारा रचित एक पूर्व सुनियोजित षडयंत्र का हिस्सा है।

सुखमीत सिंह की तहरीर के आधार पर पुलिस ने उपरोक्त लोगों के खिलाफ एफआईआर सं. 478/2021 धारा 147, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

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