उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार ने आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को बदल दिया गया है। जिसके बाद अब आयोग में राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की एंट्री नहीं हो सकेगी।
मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को कैबिनेट ने आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली पर मुहर लगाई है। बताया जा रहा है कि अब इन पदों पर केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं के समूह क अधिकारियों का ही चयन होगा। एक पद के लिए न्यूनतम तीन नाम फाइनल किए जाएंगे। तीन नाम का पैनल चयन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इतना ही नहीं आयोग में ज्वाइन करने से पहले अपने मूल विभाग से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफे के बाद ही ज्वाइनिंग हो सकेगी।
गौरतलब है कि अभी तक आयोग में सदस्य के पद पर राजनीतिक पार्टी से जुड़े नेताओं की भी एंट्री हो जाती थी। कई सदस्य प्रतिनियुक्ति पर भी आयोग में सदस्य के पद पर ज्वाइन कर लेते थे। अब इस व्यवस्था को नई नियमावली में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।