नैनीताल (महानाद) : उत्तराखंड निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जायेगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया 25 दिसंबर तक पूरी करा ली जायेगी।
जी हां, अब उत्तराखंड में निकाय चुनाव अक्टूबर में नहीं होंगे। राज्य सरकार ने आज हाईकोर्ट में नया शपथपत्र पेश कर बताया है कि नए राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवानिवृत्त आइएएस सुशील कुमार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नई समय सारिणी के अनुसार अब निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी।
सरकार ने बताया कि 11 स्थानीय निकायों के परिसीमन की प्रक्रिया 3 सितंबर से शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर 31 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी।
वहीं, त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए चुनाव के लिए अब नई समय सारिणी जारी की गई है। जिसके अनुसार अब निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होगी, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया 25 दिसंबर को पूरी की जायेगी।
निदेशक शहरी विकास नितिन भदौरिया द्वारा हाईकोर्ट को दिये गये शपथपत्र के बाद हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं को निस्तारित कर दिया है।
आज, शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतू बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में जसपुर के मौहम्मद अनवार की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिस पर उत्तराखंड सरकार की ओर से नया शपथपत्र पेश किया। शपथपत्र में सरकार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श के बाद 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी, एससी-एसटी आरक्षण पर एकल आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है।
31 अक्टूबर को आयोग की सिफारिशों के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण को अंतिम रूप दिया जाएगा। 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से 16 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।