बेटी को अपनी औलाद मानने से किया मना, पत्नी को दिया तीन तलाक

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आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : एक महिला ने अपने ससुरालियों के खिलाफ उसके साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की कोशिश करने व पति द्वारा उसे तीन तलाक देने पर विवाहिता ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पति सहित अन्य ससुरालियों पर विभिन्न धाराओं समेत मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है।

मौहल्ला अल्लीखां निवासी नगमा पुत्री स्व. अनवार खां ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसका विवाह विगत 18 सितम्बर 2016 को जिला बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के ग्राम जिगरीवाला निवासी सलीम पुत्र लड्डन खां से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था। शादी के चार माह बाद ही उसकी पति सलीम नौकरी करने सऊदी अरब चला गया। पति के जाने के बाद ससुराली उसका उत्पीड़न करने लगे तथा पति सलीम भी फोन पर उसके साथ गाली-गलौच करने लगा।

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उसका पति उस पर बदचलनी का आरोप लगाकर उस पर शक करने लगा तथा इस बीच उसने एक लड़की को जन्म दिया। जिसका पूरा खर्च भी उसके मायके वालों ने उठाया। जब उसका पति एक साल बाद वापस आया तो कहने लगा कि उसकी बेटी उसकी औलाद नहीं है तथा इसी बात को लेकर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौच करने लगा। इस बीच उसके पति ने उसका गला दबाकर उसे दो बार जान से मारने की कोशिश भी की तथा उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में मायके वालांे ने समझा बुझाकर उसे ससुराल भेज दिया। बाद में भी पति शक के कारण उसके साथ मारपीट कर धक्के देकर घर से निकाल दिया। बाद में उसके द्वारा चाचा को फोन कर बुलाया और उसके चाचा रात्रि एक बजे उसे अपने साथ ले गये।

नगमा ने बताया कि बीती 29 दिसम्बर की दोपहर वह व उसकी माता जब घर पर थे तो उसका पति सलीम, सास तायरा, ससुर लड्डन खां, जेठ अजीम खां व ननद शरमीन उसके घर आ धमके तथा उसे ले जाने की बात कहने लगे। जब उसकी माता ने उसे भेजने से मना किया तो सभी लोग उसके व उसकी माता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान पड़ोसियों के इकट्ठा होने पर सलीम ने उसे तीन बार तलाक बोल उसे तलाक दे दिया और कहने लगा कि अगर तुमने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की तो तुझे जान से मार दूंगा।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ धारा 498 ए, 323, 504, 506 आईपीसी व मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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