विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक युवक ने 6 लोगों के खिलाफ उस पर एससी/एसटी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाने एवं 10 लाख रुपये की रंगदारी न दने पर बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमीक देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
ग्राम रामनगर, काशीपुर निवासी विपुल कुमार बालिग पुत्र कतार सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 30.07.2025 की एक घटना दिखाते हुये, वादी मुकदमा जशनदीप सिंह ने थाना काशीपुर में एक एफआईआर दर्ज करवायी थी, जिसमें जशनदीप सिंह पुत्र सलखन, सुमित पुत्र हरद्वारी, निवासीगण ग्राम रामनगर काशीपुर ने अपने अन्य साथियों ने मिलकर संगठित अपराध करते हुये कुल 18 लोगों को (जिसमें उसे भी झूठा) नामजद किया गया। तथा जांच के दौरान उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई साक्ष्य न मिलने के चलते उसका नाम एफआईआर से पृथक कर दिया गया।
विपुल ने बताया कि उपरोक्त मुकदमें में सुमित ने अपना अनुसुचित जाति प्रमाण पत्र (जो कि तहसील टांडा, जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश से जारी) बतौर सबूत उपलब्ध करवाया, वह प्रमाण पत्र उसकी शिकायत पर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनवाया जाने के कारण जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा सुमित के जाति प्रमाण को निरस्त कर दिया गया। इस विषय में थाना टाण्डा, जनपद रामपुर में सुमित व अन्य के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज है, जिसमें सुमित जमानत पर है।
विपुल ने बताया कि दिनांक 01.10.2025 को दोपहर 3ः15 के करीब उसके घर के पास हरविन्दर सिंह उर्फ राजू पुत्र महेन्द्र सिंह, राजेश पुत्र बालकिशन, जसप्रीत सिंह राणा पुत्र इन्द्रजीत सिंह एवं एक युवती निवासीगण ग्राम रामनगर, काशीपुर आये और उसके साथ गाली-गलौच करते हुये कहने लगे कि पहले भी हम सबने मिलकर जशनदीप और सुमित से तुम लोगों पर एससी/एसटी. एक्ट व हत्या के प्रयास करने का मुकदमा लिखवाया था, अगर तूने सुमित के फर्जी जाति प्रमाण पत्र की ज्यादा तहकीकात की और हमें 10 लाख रुपये नहीं दिये तो हम लोग तुझे साथ में आई युवती के झूठे बलात्कार के मुकदमे में जेल भिजवा देंगे और अगर तू तब भी नहीं मानेगा तो तेरी हत्या करवा देंगे।
विपुल ने बताया कि उपरोक्त सुमित ने धोखाधड़ी करते हुये कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनवाये गये फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र का दुरुपयोग करके काशीपुर में एफआईआर उसके व अन्य लोगों के विरुद्ध झूठा एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विपुल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हरविन्दर सिंह उर्फ राजू, राजेश, जसप्रीत सिंह राणा, सुमित, जशनदीप सिंह व युवती के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2), 318, 340(2), 351(3), 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई कंचन कुमार पडलिया के हवाले की है।



