आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : बर्थडे पार्टी में बुलाकर हनीट्रैप के जरिए एक टीचर से रंगदारी वसूलने की आरोपी युवती व उसके साथी की जमानत प्रथम एडीजे ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। मामले के दो अन्य आरोपियों की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।
आपको बता दें कि 26 अप्रैल को सुभाषनगर निवासी एक टीचर ने आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि सोशल मीडिया के जरिए उसकी पहचान कुंडा निवासी तमन्ना से हुई। 21 अप्रैल को उसने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। तमन्ना एक मित्र के साथ गढ़वाल सभा में किराए के मकान में रहती है। टीचर जैसे ही उसके कमरे में पहुंचा तभी महिला ने कपड़े उतार कर उसके कपड़े भी उतारने शुरू कर दिए। इसी दौरान वहां आ धमके तीन युवकों ने उसकी वीडियो बना ली और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने उससे स्कूटी की चाबी, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल और 40 हजार रुपये छीन लिए।
पुलिस ने आरोपी तमन्ना, उसके मित्र कुंडा निवासी अंकित, बाजपुर निवासी सुमित कुमार और राजू सैनी को गिरफ्तार किया था। इनमें से तमन्ना और अंकित ने जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर प्रथम एडीजे विनोद कुमार ने दोनों की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में दो अन्य आरोपियों सुमित कुमार और राजू सैनी की जमानत पहले ही खारिज हो चुकी है।



