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Sunday, August 23, 2026
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दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश, दो के नोटिस निरस्त

नैनीताल (महानाद) : जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल की अदालत में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत हुई सुनवाई में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त दो आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश दिए गए। वहीं, दो अन्य मामलों में परिस्थितियों को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिए गए।

जिला बदर किए गए आरोपियों में पलविंदर सिंह उर्फ रवि उर्फ हैप्पी पुत्र दिलबाग सिंह, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, थाना रामपुर शामिल है। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट और धारा 307/120बी बीएनएस समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

दूसरा आरोपी प्रमोद सागर उर्फ पप्पू उर्फ पीके पुत्र पूरनचंद सागर, निवासी नाथूपुर पाडली, थाना मुखानी है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कई मामले दर्ज हैं। दोनों के आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों को देखते हुए अदालत ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर करने के आदेश दिए।

वहीं, नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह, निवासी थाना मुक्तेश्वर, को किसी अन्य मामले में पहले ही जिला बदर किया जा चुका है। ऐसे में वर्तमान मामले में दोबारा कार्रवाई का औचित्य नहीं पाए जाने पर उसके खिलाफ जारी नोटिस निरस्त कर दिया गया।

इसी तरह अमन सिद्दीकी पुत्र आफताब सिद्दीकी, निवासी गफूर बस्ती, थाना बनभूलपुरा, गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से जेल में निरुद्ध है। परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसके खिलाफ जारी नोटिस भी निरस्त कर दिया।

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