विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : एक सिख युवती ने अपने पति व ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाये हैं। उसने अपने पति पर उसे होटलों में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने और उसके वीडियो बनाने, उसके नाम पर लाखों के लोन लेने और ससुरालियों द्वारा 50 लाख रुपये दहेज में मांगने और न देने पर मारपीट कर घर से निकालने और पति द्वारा अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप लगाये हैं। पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
आईटीआई थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने पैगा पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया कि दिनांक 12.02 2023 को उसकी शादी बिलासपुर जिला रामपुर क्षेत्र निवासी एक यवुक के साथ सिख रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी के समय उसका पति कमीशन पर लोगों को विदेश भेजने का कार्य करता था तथा स्वय भी कनाडा, अमेरिका, यूके आता जाता रहा है।
युवती ने बताया कि शादी के समय वह मुम्बई में रहकर नौकरी कर रही थी, उसके पति ने कहा कि तुम अब वहां नौकरी छोड़कर मेरा कार्य ऑनलाइन करती रहो, जिसके पश्चात उसने पति के कहने पर अगस्त 2023 से उसका ऑनलाइन कार्य अपनी नौकरी के साथ-साथ करना शुरु कर दिया और दिनाक 01.04 2024 को अपने पति के कहने पर नौकरी छोडकर घर वापिस आ गयी। जिसके पश्चात वह अपने पति के कहने में आकर उसका घर पर ऑन लाइन कार्य करती रही।
युवती ने बताया कि उसका पति आये दिन उसे घुमाने के बहाने होटलों में ले जाता और जबरन उसे डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता और उसकी वीडियो बनाता। जब वह उसका विरोध करती तो कहता कि यह तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, किसी को दिखा नहीं रहे हैं।
युवती ने बताया कि इसी दौरान उसकी ससुरालवालों ने अपना मकान बनाना शुरु कर दिया और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर दहेज की मांग करने लगे और कहने लगे कि हमारे पास जितना रुपया भी हमने कमाया था वह सब हमने अपने मकान पर लगा दिया और तू अब अपने माता पिता से हमे दहेज में 50 लाख रुपये लाकर दे, तभी तुझे इस घर में रहने देंगे वरना तेरे लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है, जिस पर उसने मना किया तो वे अपनी प्रधानी की धौंस दिखाते हुए कहने लगे कि यदि हमने दहेज की मांग में 50 लाख रुपये की मांग कर दी है तो क्या बुरा कर दिया है।
युवती ने उनसे कहा कि मेरे माता पिता ने तुम्हारे कहे अनुसार शादी पर लगभग 70 लाख रुपये खर्च किये हैं, लेकिन उसके ससुरालवाले उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगे, वह अपने ससुरालवालों की प्रताड़ना सहती रही ताकि घर ना टूटे। इसी दौरान उसके पीएफ के 1,80,000 रुपये उसके खाते में आये तो उसके पति ने जबरन वह रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिये। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसके पति ने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करते हुए बनाई वीडियो दिखाकर धमकी दी कि यदि तूने हमारी बात नहीं मानी तो तेरी इस वीडियो को वायरल कर तेरी पूरी रिश्तेदारी में तुझे बदनाम कर दूंगा और तू व तेरा परिवार कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा।
युवती ने बताया कि इसी दौरान उसके पति ने उसके नाम पर वाहन लोन, हाउसिंग लोन गोल्ड लोन कराने के लिए कई गैर सरकारी बैंक / सरकारी बैंक से लोन के लिए आवेदन कर दिया और उसे डरा धमकाकर उसके हस्ताक्षर कराकर लोन जारी करा लिये।
युवती ने बताया कि दिनांक 06.06.2025 की सुबह लगभग 9 बजे वह खाना बना रही थी कि उसकी सास उसे ताने देने लगी कि हमारे पुत्र के लिए कई जगह से से कई सुन्दर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हमारे नसीब अच्छे नहीं थे जो हमने तुमसे अपने पुत्र का रिश्ता तय कर दिया और उसे धमकी देने लगी कि तूने आज तक हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की है, जिस कारण उन्होंने उसके नाम से बैंको से लोन लिये है।
युवती ने बताया कि दिनांक 09.06.2025 को वह अपने कमरे में बैठी थी कि उसकी सास आई और उसे गन्दी गन्दी गालियां देते हुए कहने लगी कि तूने आज तक हमारी दहेज की मांग को पूरा नहीं कराया और तू हमारे घर में रहकर आराम कर रही है। इतने में शोर सुनकर उसका पति व ससुर भी आ गये और आते ही उसके पति ने उसे मारना पीटना शुरु कर दिया, उसकी सास ने उसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा लिया और मारपीट कर उसका स्त्रीधन व कागजात व बैंक की पासबुक व चैक बुक, एटीएम व शैक्षिक प्रमाण पत्र अपने पास रोककर घर से निकाल दिया।
युवती ने बताया कि किसी तरह वह अपने माता पिता के घर पहुंची। जिसके पश्चात उसके पति ने उसकी वीडियो किसी दूसरे नम्बरों से उसके रिश्तेदारों व व्हाट्सअप व इंस्टाग्राम पर डालकर उसे बदनाम करना शुरु कर दिया। उसने बताया कि उसका पति अब कनाडा भागने की तैयारी में हैं, उसने उसके नाम से जो भी लोन कराये हैं उस लोन के रुपये से वह विदेश जाने के लिए वीजा लगा रहा है। उसने उक्त लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
आईटीआई थाना पुलिस ने युवती की तहरीर के आधार पर युवती के पति व अज्ञात लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट की धारा 3, 4 तथा बीएनएस की धारा 115(2), 352, 85 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एएसआई सोमवीर सिंह के हवाले की है।
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