विकास अग्रवाल
काशीपुर (महानाद) : आईटीआई कोतवाली पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तरीके से स्टोर किये गये खाली व भरे सिलेंडर पकड़ने में सफलता हासिल की है। तहसीलदार के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ने आईटीआईटी थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है।
पूर्ति निरीक्षक, काशीपुर तन्मय मैठाणी ने आईटीआई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि दिनांक 05.04.26 को तहसीलदार काशीपुर पंकज चंदोला ने उन्हें बताया कि ग्राम परमानंदपुर में बाजपुर रोड पर स्थित यूके ढाबे के आगे कोतवाली आईटीआई पुलिस ने एक प्लॉट की चाहरदिवारी में गैस के खाली व भरे सिलेंडर पकड़े हैं।
इस सूचना पर वह मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें एसएसआई अरविन्द बहुगुणा व एसआई शंकर सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ मौजूद मिले। उक्त चाहरदिवारी के भीतर पुलिस द्वारा पकड़े गये जुबैद अली पुत्र मौ. अहमद निवासी ग्राम पट्टीकलां घोसीपुरा, मिलक नौखरीद, पो. रहमतगंज, स्वार जिला रामपुर (उ.प्र.) की निशानदेही पर निम्न सामग्री बरामद की गयी-
घरेलू सिलेंडर -7 भरे (2 भारत गैस, 5 इंडेन गैस)। 46 खाली (3 एचपी गैस 43 इंडेन गैस)।
व्यवसायिक सिलेंडर- 9 भरे (3 एचपी गैस, 6 इंडेन गैस)। 7 खाली (1 एचपी गैस, 1 भारत गैस, 5 इंडेन गैस)।
रिफिलिंग बांसुरी -1, पाइप-01
तन्मय मैठाणी ने बताया कि उक्त बरामद गैस सिलेंडरों के भण्डारण के बारे में जुबैद अली से लाईसेन्स तलब करने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया तथा उक्त बरामद गैस सिलेंडरों से सम्बन्धित कनेक्शन बुक दिखाने से कासिर रहा। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त स्थल पर जुबैद अली द्वारा एक गैस सिलेंडर से दूसरे गैस सिलेंडर में अवैध रूप से गैस की रिफिल्लिंग कर गैस की कालाबाजारी की जा रही है।
तन्मय मैठाणी इसके बाद बरामद गैस सिलेंडरों और सामग्री को सुरक्षा के दृष्टिगत नेहा गैस एजेंसी काशीपुर के सुपुर्द करवाए गये। चूंकि घरेलू गैस की रिफिल्लिंग व्यवसायिक उपयोग एवं कालाबाजारी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत विनिर्मित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश) 2000 दिनांक 26.04.2000 के प्राविधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 6 अप्रैल, 2026 के द्वारा जुबैद अली के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गयी है। अतः जुबैद अली के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाये।
पूर्ति निरीक्षक तन्मय मैठाणी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने जुबैद अली के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच एसआई पुष्कर दत्त भट्ट के हवाले की है।



