देहरादून (महानाद) : डीएम देहरादून सविन बंसल ने विवादित बिल्डर पुनीत अग्रवाल की गुंडागर्दी पर जनसुरक्षा के दृष्टिगत स्वतः संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट में बुक कर जिला बदर करने की तैयारी कर दी है। बिल्डर के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 352, 74,126(2), 324(4), 447 में पांच मुकदमें दर्ज हैं।
आपको बता दें कि सहस्त्रधारा रोड स्थित एटीएस कालोनी में बिल्डर पुनीत अग्रवाल की गुंडागर्दी पर जिला मजिस्टेªट कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गुंडा एक्ट में नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के भीतर प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिउत्तर प्राप्त न होने के की दशा में जिला बदर की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इससे पूर्व भी विवादित बिल्डर पर दीपावली में नाबालिग बच्चों पर पिस्टल लहराने तथा लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करने पर डीएम ने शस्त्र लाईसेंस धारक पुनीत अग्रवाल की लापरवाही मानते हुए उनका शस्त्र जब्त करते हुए शस्त्र लाईसेंस निलम्बित कर दिया था।
आरोपी बिल्डर पुनीत अग्रवाल पर डीआरडीओं वैज्ञानिक के साथ मारपीट एवं उत्पीड़न, नशे में धुत होकर एटीएस आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के साथ मारपीट, बच्चों से गाली गलौच, दीपावली पर पिस्टल तानने, बच्चों से गाली गलौच एवं गाड़ी से टक्कर मारने का प्रयास, जनरल बॉडी मीटिंग में धमकाने, अभद्र भाषा का प्रयोग, आरोपी द्वारा निवासियों एवं आरडब्ल्यूए के सदस्यों को जानबूझकर झूठे मुकदमों एवं निराधार आरोपों में फंसाकर उत्पीड़न करने का प्रयास, विधवा महिला की भूमि को कूटरचित रजिस्ट्री एवं अनाधिकृत कब्जा मामलों में विभिन्न धाराओं में 5 एफआईआर दर्ज हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने जनमानस महिला, बुजुर्ग बच्चे, असहायों की सुरक्षा के दृष्टिगत समय-समय पर कड़े एक्शन लिए हैं। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि कानून हाथ में लेकर ऐसा कृत्य करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिल्डर द्वारा आए दिन कोई न कोई विवाद किए जा रहे हैं, जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्टेªट न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए बिल्डर के विरुद्ध गुंडाएक्ट में बुक करते हुए जिला बदर की तैयारी कर दी है।



