spot_img
spot_img
Friday, March 6, 2026
spot_img

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रद की ये परीक्षा, आयोग को दिए ये आदेश…

Uttarakhand Job Update: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों की भर्ती को रद्द कर दिया है। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। आइए बताते है क्या है मामला..

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के स्तर से चार दिसंबर 2021 को जारी विज्ञप्ति को दिव्यांग मनीष चौहान, रितेश आदि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि आयोग ने राज्य के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 रिक्त पदों के लिये जारी विज्ञप्ति में दिव्यांगजनों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण को इस तरह से निर्धारित किया है कि उनके लिये सीट आरक्षित नहीं रह पाई है, जो कि दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के नियम 11(4) और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार में पारित निर्णयों के खिलाफ है।

मामले में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद भर्ती को रद कर दिया है।बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन को दिव्यांग जन अधिकार नियम 2017 के खिलाफ मानते हुए कोर्ट ने उसे रद कर दिया है। साथ ही आयोग को नए सिरे से विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं।

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Latest Articles