RBI ने इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, अगर आपके भी जमा है पैसे तो बंद होने से पहले निकाले…

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Bank Update: बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगले हफ्ते एक और बैंक (Co-Operative Bank) बंद होने जा रहा है। इस बैंक पर रिजर्व बैंक के नियमों के पालन नहीं करने का आरोप है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो आप अपने पैसे निकाल लें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने  रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank Limited) बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक के ग्राहकों के पास 22 सितंबर 2022 तक का समय है। इस तारीख के बाद ग्राहक बैंक में जमा पैसे नहीं निकाल सकेंगे। बताया जा रहा है कि आरबीआई (RBI) ने बीते 10 अगस्त को जारी एक प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दी थी।

रिपोर्ट की माने तो आरबीआई द्वारा जारी रिलीज के अनुसार पुणे का रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) का लाइसेंस उस तारीख से छह सप्ताह बाद कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि यह समय सीमा 22 सितंबर 2022 तक है। उसके बाद बैंक के सभी ब्रांच बंद हो जाएंगे और ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इससे पहले भी कई बैंकों की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए उनके लाइसेंस को कर दिया गया है।

बैंक पर क्या आरोप है?

बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पुणे स्थित इस बैंक के खिलाफ नियमों की अनदेखी करने के कारण कार्रवाई की है। आरबीआई नियम नहीं मानने वाले बैंकों पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। कुछ बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाते हैं। पुणे के रुपी को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ ऐसी ही कर्रवाई की गई है।