आकाश गुप्ता
काशीपुर (महानाद) : नाबालिग छात्रा का अपहरण करने का प्रयास करने व शिकायत करने पर परिजनों के साथ मारपीट करने तथा छात्रा की मां के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बता दें कि मौहल्ला खालसा निवासी एक व्यक्ति ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी 15 साल की पुत्री पुरानी सब्जी मण्डी कोचिंग सेन्टर में ट्यूशन पढ़ने जाती है। 28 फरवरी 2020 को उसकी पुत्री कोचिंग गई थी और कोचिंग क्लास में पढ़ रही थी। तभी मौहल्ला खालसा निवासी फरदीन पुत्र रिजवान अपने साथ दो अन्य युवकों को लेकर कोचिंग सेन्टर पर आया और उसकी पुत्री का नाम लेकर आवाज दी। जैसे ही उसकी पुत्री ट्यूशन क्लास से बाहर आयी तो फरदीन ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और तमंचा निकालकर अपने साथ आये युवकों की मदद से खींचकर ले जाने लगा। उसकी पुत्री ने बमुश्किल उन लोगों से हाथ छुड़ा वहां से भागकर घर पहुंची और अपने साथ हुआ वाकया परिजनों को बताया।
बतया कि इसके बाद जब वे फरदीन की शिकायत करने उसके घर गये तो वहां पर मौजूद अयान पुत्र अकरम, मोहसिन पुत्र मुबारिक निवासीगण मौहल्ला खालसा आदि लोगों ने नाबालिग की मां बबीता के साथ गाली गलौच अभद्रता की तथा परिजनों के साथ मारपीट की। इससे पूर्व भी फरदीन उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी कर चुका है। जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। पीड़ित ने 29 फरवरी 2020 को कटोराताल पुलिस चौकी में तहरीर दी। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाही नहीं की। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर उसने एक मार्च 2020 को सीएम हैल्पलाईन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 2 मार्च 2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा। इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। सब जगह से निराश होकर उसने न्यायालय के समक्ष धारा 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रार्थना पत्र धारा 156 (3) स्वीकार कर थानाध्यक्ष काशीपुर को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया।
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 147, 323, 504, 506 आईपीसी तथा 7/8 पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया और एसआई सुप्रिया नेगी व कांस्टेबल प्रेम सिंह ने आरोपी फरदीन पुत्र रिजवान अहमद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।